शैक्षणिकलोक अभियोजक के अंतिम तर्क पर विश्वास कर हत्या के अभियुक्तगण को न्यायालय ने दिया आजीवन सश्रम कारावास अर्थदंड, by Public Look 24 TeamOctober 22, 2021October 22, 20210693 जिला लोक अभियोजक श्री दिनेश शंखपाल ने बताया कि, घटना दिनांक 12-07-2019 को शाम 7 बजे ग्राम चाकबारा फरयादी श्रवण के पड़ोसी अभियुक्त वसराम एवं उसके पुत्र रविन्द्र एवं चमाबाई द्वारा जीने की सीढ़ियां बनाने की बात पर से फरयादीगण के साथ झगड़ा किया था तथा सभी अभियुक्त गण ने साथ मिलकर समान आशय के अग्रेषण में फरयादी श्रवण को सदोष हानि पहुचाने के आशय से उसका जीना (सीढ़ी )तोड़कर रिष्टि कारित की तथा फरयादी के पुत्र प्रदुम्न की हत्या कारित करने का समान आशय निर्मित कर उसके अग्रेषण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर प्रदुम्न के सीने में नोकदार भाला मारकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या कारित की गई अभियुक्तगण पर पुलिस थाना शाहपुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 427/34,323/34,302/34 सहित अभियुक्त वसराम को 25 (1 -बी) आयुध अधिनियम के अधीन चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित आरोप विरचित कर सम्पूर्ण विचरण शीघ्र पूर्ण कर दिनाक 20/10/21 को उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन के अंतिम तर्क पर विश्वास कर प्रकरण के अभियुक्त वसराम को 302/34 भा.द. वि. एवं 25 (1-बी) आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाकर आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से तथा 25 (1-बी) में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया साथ ही सहअभियुक्त रविन्द्र को 302/34 एवं 323/34 में दोषसिद्ध पाकर दोनों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से तथा धारा 323/34 में छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्त चमाबाई को सभी अभियोजित धाराओ में संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया गया ।अभियोजन की ओर से श्री दिनेश शंखपाल लोक अभियोजक द्वारा पैरवी कर विश्वसनीय अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गए थे ।