
जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 30.07.2015 को बन्हेर निवासी फरियादी हेमंत पिता मोहन बस स्टेण्ड पर रोज की तरह शाम को केरम खेलने के लिए गया तभी वहां बन्हेर निवासी आरोपी अभिषेक उम्र 24 वर्ष एवं कमलेश उम्र 25 वर्ष के आये और फरियादी के रोजाना बस स्टेण्ड पर बैठने की बात को लेकर मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे जब फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी अभिषेक ने लोहे की रॉड से फरियादी के साथ मारपीट की जिससे उसे चोंटे आयी एवं आरोपी कमलेश ने लकडी से मारपीट की और बोले कि आज के बाद यहां मत दिखना। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी हेमंत ने पुलिस चौकी बिस्टान थाना भगवानपुरा पर लेख कराई। पुलिस चौकी बिस्टान थाना भगवानपुरा द्वारा प्रकरण की विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया था जहां माननीय जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने आरोपीगण अभिषेक और कमलेश को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती सीमा सोलंकी द्वारा की गई।