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Friday, Jul 18, 2025
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शराब न मिलने पर की साढ़ू की हत्‍या, आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई आजीवन करावास की सजा*

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टीकमगढ़। पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि घटना दिनांक 08.05.2013 के रात्रि 09:00 बजे की थाना बड़ागांव के क्षेत्र ग्राम ककरवाहा की है। उस दिनांक को आरोपी संतोष एवं उसका साढ़ू मृतक प्रेमलाल दोनों अपने छोटे साले की शादी में ककरवाहा आये हुये थे, ककरवाहा में मृतक प्रेमलाल और आरोपी संतोष दोनों साथ-साथ खाने के लिये बैठे थे, आरोपी संतोष को शराब न मिलने से मृतक प्रेमलाल और आरोपी संतोष में गाली-गलौंच एवं विवाद होने लगा, आरोपी संतोष ने मछली की डेकची उठाकर फेंक दी और कहा कि उसे शराब क्‍यों नहीं दी। इसी बात पर आरोपी संतोष ने चूल्‍हे की जलाऊ लकड़ी प्रेमलाल के सिर में जान से मारने की नियत से मार दी, गंभीर चोट होने से उसे इलाज के लिये अस्‍पताल लाया गया था और इलाज के दौरान ही दिनांक 11.05.2013 को प्रेमलाल की मृत्‍यु हो गई थी। आरोपी ने जिस लकड़ी से मारकर हत्‍या की थी उसे विलोपित भी कर दिया था। पुलिस को दी गई मर्ग सूचना की जॉंच करने के पश्‍चात थाना बड़ागांव के अपराध क्र. 58/2013 धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अपराध आरोपी संतोष अहिरवार के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। शासन के द्वारा उक्‍त प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज मामला के रूप में चिन्हित किया गया था। अनुसंधान पश्‍चात आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था। उक्‍त प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत आज न्‍यायालय माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री राजकुमार वर्मा के द्वारा आरोपी संतोष अहिरवार को हत्‍या का दोषी मानते हुये धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से तथा साक्ष्‍य छुपाने के लिये धारा 201 भा.दं.सं. अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।

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