कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी भोलू पिता बदिया निवासी ग्राम करही दिनांक 12.05.2017 को ग्राम पिपल्या बावडी में अपने काका के यहां शादी में परिवार के साथ गया था। लडकी की विदाई हो रही थी तभी पिपल्या बावडी निवासी मुन्ना उर्फ रजान अपने साथियों के साथ शराब पीकर आया व बारातियों से विवाद करने लगा तो रूमालसिंह ने इसका विरोध किया जिससे नाराज होकर आरोपीगण रूमालसिंह को नंगी-नंगी गालिया देते हुए लकडी से मारपीट करने लगे बीच-बचाव करने आये फरियादी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना भगवानपुरा पर दर्ज कराई। पुलिस थाना भगवानपुरा ने अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। माननीय जेएमएफसी न्यायालय खरगोन ने आरोपी मुन्ना को 06 माह के कारावास व 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने की।