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Saturday, Jan 18, 2025
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शराब पीने से मना करने पर सगे पुत्र ने पिता को उतारा मौत के घाट, हत्यारे शराबी पुत्र को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास

जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यावयाधीश, जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी अंकित पिता रघुनाथ, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम ग्राम बंभाडा, शाहपुर, जिला बुरहानपुर को आजीवन कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया ।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया की घटना दिनांक 04-11-2019 को करीब 09.30 बजे फरियादी मनेष पिता अजबराव पाटील, निवासी बंभाडा अपने घर में था तब उसके काका का लडका प्रवीण उसके पास आया और बोला कि काका रघुनाथ का झगडा अंकित (रघुनाथ का पुत्र) से हो रहा है, तब मनेष, प्रवीण के साथ काका रघुनाथ के घर के दरवाजे पर गया और आवाज लगायी, घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आयी तब अंकित को आवाज दी, अंकित ने अंदर से ही बोला कि काका सोये है फिर अंकित के भागने की आवाज आयी मनेष, प्रवीण के साथ घर के पीछे तरफ गया तब मनेष का छोटा भाई ईश्ववर बोला कि अंकित पतरे पर कूद कर भाग रहा है तब अंकित के पीछे गये तो अंकित को पीछे की गली में संजय धोबी के घर के सामने से पकडा, अंकित के पैर में से खून निकल रहा था अंकित को पकडकर काका रघुनाथ के घर के सामने लाये बोले की दरवाजा खोलो तब मेरा छोटा भाई पीछे के रास्ते से काका के घर में घुस गया था वह अंदर से बोला कि काका रघुनाथ जमीन पर पडा है, सिर से खून निकल रहा है, दरवाजे पर ताला लगा है, शोर-शराबा सुनकर गांव के बहुत से लोग आ गये थे तब मनेष, प्रवीण, सरपंच दिलीप, संतोष व गांव के अन्य लोगो के साथ घर के अंदर गया तो देखा कि काका रघुनाथ जमीन पर पडा है, सिर से खून निकल रहा था, जमीन पर भी खून पडा था, गांव वालो ने व सरपंच ने देखा तो बताया कि काका मर चुका है फिर सरपंच ने अपने मोबाईल से पुलिस पुलिस थाना शाहपुर को खबर की थी। काका रघुनाथ का लडका अंकित शराब पीने का आदी था जिसको घर के बाहर जाने से राकने के लिए काका अंदर से दरवाजा बंद कर देता था अंकित का शराब पीने की वजह से पहले भी कई बार काका रघुनाथ से झगडा हुआ था। आज घर पर काका और अंकित ही थे, काका रघुनाथ का अंकित से शराब पीने को लेकर झगडा हुआ था इसी झगडे में अंकित ने काका रघुनाथ के सिर पर बराठा से चोट पहुंचा कर मार डाला है। सूचना पर से पुलिस थाना शाहपुर ने अपराध क्र. 649/19, धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यारयालय में प्रस्तुत किया।
उक्त प्रकरण को माननीय एस.पी. महोदय, माननीय जिला दण्डाजधिकारी महोदय एवं जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम की समिति द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित प्रकरणो की सूची में लिया गया जिसके कारण जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा गवाहो पर नियंत्रण कर एवं पुलिस थाना शाहपुर से सामंजस्य स्‍थापित कर तत्परता से गवाहो के न्यायालय में उपस्थित होते ही उनके कथन कराये, प्रकरण में साक्ष्य एवं अंतिम बहस के समय प्रभावशाली तथ्‍य एवं महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत प्रस्तुेत किये जिस पर विचारण उपरांत माननीय न्यायालय से पिता की हत्यात के आरोपी पुत्र अंकित को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
https://youtu.be/oEkXi8gzrIg

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