न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सजंय पिता राधेश्याम निवासी-झालावाड, राजस्थान को धारा 376(2)एन भादवि में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता ने पुलिस थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आरोपी मेरे घर के पास किराये के मकान में रहता है, उसने करीब 01 वर्ष पहले से मुझसे शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है और अब मेरे से बोल रहा है कि मेरी बचपन में ही एक लडकी से सगाई हो गई है और मै अब तुमसे शादी नही करूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, ए0जी0पी0 उज्जैन द्वारा की गई।