
दिनांक 02/08/2021 को प्रार्थीया ने थाना बेलबाग में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह घमापुर में रहती है और उसके पड़ोस में रहने वाले प्रतीक परमार से उसकी पहचान 2012 में हुई थी पड़ोसी होने के नाते वह उससे बातचीत करने लगी थी। इस दौरान प्रतीक ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और आए दिन बात करने लगा और वह भी प्रतीक से बात करने लगी। प्रतीक ने बहला फुसला कर प्यार का इजहार किया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। दिनांक 01/01/2021 को रात करीब 12:00 बजे प्रतीक ने फोन करके बोला कि तुम कहां हो मैंने कहा कि मैं विजन महल में नव वर्ष की पार्टी मना रही हूँ, प्रतीक ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है तब वह अपनी कार से मिलने गई और दोनों कार में बैठकर बातचीत करने लगे और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद प्रतीक ने दिनांक 25/01/2021 को शाम 7:00 बजे संबंध बनाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। प्रतीक नशे में था और उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद प्रतीक जेल चला गया। वह उससे मिलने दो बार पाटन जेल गई थी तब भी वह शादी करने का बोल रहा था। प्रतीक जेल से बाहर आया तो उसने प्रतीक से शादी करने की बात की। तब प्रतीक ने शादी करने से मना कर दिया और से गंदी गंदी गालियां दी और फिर से शादी की बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। तब प्रार्थीया ने ये सारी बातें ने अपनी मां और मामा की बेटी को बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई। आरोपी के विरुद्ध थाना बेलबाग में अपराध क्रमांक 471/2021 धारा 376(2)(n), 294, 506 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त प्रतीक परमार उर्फ चंकी को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।