
जबलपुर- दिनांक 23/06/ 2021 को पीड़िता ने थाना मदन महल में रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी राजबहादुर सिंगरहा ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दिनांक 20/12/19 से 17/06/21 तक बलात्कार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 278/2021 धारा 376(2)एन भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त राजबहादुर सिंगरहा को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।