अभियोजन कार्यालय खरगोन के उप संचालक पैरवीकर्ता अधिकारी ने बताया कि ग्राम गोगावां के सरपंच फरियादिया रेशमाबाई पति राजेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन को इस आशय का आवेदन दिया कि शाहपुरा गोगावां निवासी अभियुक्त मोहनसिंह पिता नाहरसिंह तंवर के द्वारा गोगावां के खसरा नम्बर 77 की 200 वर्ग फीट जमीन खरगोन सनावद रोड पर स्थित को भूतपूर्व सरपंच से सांठ-गांठ कर पंचायत की जमीन का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर उक्त जमीन पत्नी उषाबाई के नाम पर 8,37,000/- रूपये में दिनांक 17.10.2013 को विक्रय कर दी। फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन की जांच में भूतपूर्व सरपंच व सचिव ने अपने कथनों में बताया था कि ग्राम पंचायत गोगावां द्वारा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। अभियुक्त मोहनसिंह व उषाबाई ने मिलकर सांठ-गांठ कर षडयंत्र रचकर फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर शासकीय जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर शासन के साथ धोखाधडी की है। पुलिस थाना गोगावां द्वारा आरोपी पति-पत्नी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री डी.एस. मण्डलेाई द्वारा आरोपी पति-पत्नी मोहनसिंह एवं उषाबाई को धारा 420,468 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 467 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक, अभियोजन खरगोन श्री जे.एस. मुवेल द्वारा किया