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Friday, Mar 21, 2025
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शासकीय पटटे के भूमि के पट्टे को निजि बताकर बेच दी जमीन, न्यायालय ने बेचवाल एवं खरीददार को दी  04-04 वर्ष की सजा

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आज दिनांक को मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) भोपाल के न्‍यायालय विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 097 /2012 में थाना अपराध अनुसंधान प्रकोष्‍ठ जिला भोपाल के अपराध क्रमांक  59/2012  धारा 420,467, 468, 471 120-बी भादवि में निर्णय पारित करते हुए। प्रकरण के  आरोपीगण (1) अजय पिता श्री रमेश सिलावट (2) जसपाल सिंह पिता करतार सिंह को धारा 420,120-बी 467 468 भादवि प्रत्‍येक धारा में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- अर्थदण्‍ड एवं धारा 471 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड की राशि ना अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्‍त् कारावास का भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आशीष त्‍यागी एवं श्री डी.के. आर्य  सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  द्वारा की गयी।
 
घटना का विवरण :-
        संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02/04/2009 को फरियादी ने थाना अपराध अनुसंधान प्रकोष्‍ठ में उपस्थित होकर सूचना दी कि शासकीय पटटे की भूमि को आरोपी अजय सिलावट द्वारा बिना कलेक्‍टर महोदय के अनुमति के बिना फर्जी दस्‍तावेज की कूट रचना कर जमीन को अपनी निजी भूमि बताकर आरोपी जसपाल को षंडयंत्र रचकर विक्रय कर दी, अपराध अनुसंधान प्रकोष्‍ठ द्वारा जॉच में पाया गया कि शासकीय जमीन निजी लाभ के लिये अपने नाम करा ली, तथा उसे आपराधिक षडंयंत्र कर विक्रय कर दिया जिस पर से थाना द्वारा उक्‍त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्‍त चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्ष्‍यों एवं दस्‍तावेजों से सहमत होते हुये आरोपीगण को उक्‍त दण्‍ड से दण्‍डित किया गया।
 

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