न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी लुज्जू उर्फ चंद्रनारायण उम्र 25 वर्ष थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना एवं धारा 7, 8 पॉस्को में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
पीड़िता ने दिनांक 22/08/2019 को थाना कुण्डम में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 21/08/2019 की शाम करीब 6 बजे उसकी सहेली के साथ खिरका मैदान तरफ लोटा लेकर शौच के लिए जा रही थी कि चौसठ योगिनी मंदिर के सामने गाव का लुज्जू पटेल बैठा मोबाइल चला रहा था, जो उन दोनों को जाते देख उनके पीछे आ गया । खिरका मैदान में उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और सीना दबाने लगा। वह अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाई और उसकी सहेली भी चिल्लाई तब उनकी आवाज सुनकर उसके बड़े पापा आ गए तो लुज्जू पटेल हिरन नदी की तरफ भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 354 ग, 354 घ, 354, 323 भादवि एवं धारा 7, 8 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 05 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी लुज्जू उर्फ चंद्रनारायण उम्र 25 वर्ष थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना एवं धारा 7, 8 पॉस्को में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।