
बुरहानपुर- 1 मई श्रमिक दिवस के उपलक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर के द्वारा ऑनलाइन बेबीनार का आयोजन का किया गया। उक्त कार्यशाला का आयोजन नरेंद्र पटेल अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में एवं श्रमिक विभाग के लेबर इंस्पेक्टर आरके गौर तथा अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण एवं श्रमिकों की ओर से यूनियन अध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन जोड़कर वेबीनार में भाग लिया। उक्त वेबीनार को संबोधित करते हुए नरेंद्र पटेल एडीजे ने बताया कि श्रमिकों के अधिकार एवं अन्य समस्या के निवारण के लिए के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर हमेशा तत्पर है । मजदूरों को कोई परेशानी या विधिक सहायता सलाह की जरूरत पड़ती है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर अपनी शिकायत एवं विधिक सहायता सलाह प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा श्रमिकों को अधिकार दिए गए हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह प्राधिकरण में उपस्थित होकर सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं एवं प्राधिकरण की ओर से उचित कार्यवाही कर उनकी परेशानियों समस्याओं के निराकरण करवा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पूर्व में भी फ्रंट ऑफिस में ऐसे कई श्रमिक विधिक सहायता एवं सलाह का लाभ प्राप्त कर चुके हैं । प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही कर लाभ प्रदान किया गया है। उक्त कार्यक्रम में नरेंद्र पटेल एडीजे द्वारा निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी प्रदान की गई उन्होंने बताया कि 2 लाख से कम आय वाले व्यक्ति विधिक सहायता का लाभ पाने के हकदार हैं। पीड़ित व्यक्ति अपनी ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी प्राधिकरण में आकर प्राप्त कर सकते हैं । उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछे गए एवं नगर पटेल एडीजे द्वारा उनके उचित समझाइश एवं जवाब प्रस्तुत किये गए।
