बुरहानपुर- पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर थाना नेपानगर में अपराध क्र0 347/20 धारा 420, 409 भादवि एवं धारा 3/4 म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2006 का प्रकरण समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टी पर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटी पूणे (महाराष्ट्र) के विरूद्ध पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। प्रकरण के आरोपी डायरेक्टर महेश पिता किशन मोतेकर निवासी पूणे हाल कटक जेल उड़ीसा की गिरफ्तारी हो चुकी है। चिटफण्ड कम्पनियांें द्वारा लोगों के करोड़ों रूपये हड़प कर लिये हैं। विवेचना के दौरान समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटी पूणे (महाराष्ट्र) की सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त की गई, जो पटवारी हल्का नं0 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल छैगॉंवमाखन के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम खजूरी तहसील खण्डवा जिला खण्डवा म0प्र0 के खाता 250 कुल रकबा 61.76 हैक्टेयर एवं खाता क्रमांक 249 कुल रकबा 15.16 हैक्टेयर हैं। अतः समस्त निक्षेपकों के हितों का ध्यान रखते हुए उक्त समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटी पूणे (महाराष्ट्र) की सम्पत्ति को राजसात/कुर्क/अटैच की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने सूचना पत्र जारी किया है। जारी सूचना पत्र में कहा है कि क्यों न म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी अचल सम्पत्ति को कुर्क कर लिया जावें। आप अपना जवाब नियत दिनांक 12-4-21 को दोपहर 3 बजे मेरे न्यायालय में समक्ष में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपको कुछ नही कहना है यह मानकर अचल सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की जावेगी।
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