
टीकमगढ। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी द्वारा थाना जतारा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 25.07.2021 को शाम करीब 7:00 बजे उसकी छोटी बहिन ने घर पर सल्फॉस की गोलियां खा ली थी अस्पताल में ईलाज के दौरान उसके भाई ने अपनी बहिन से पूछा कि क्या हो गया है तो उसकी बहिन ने बताया कि रचना चढ़ार, उमेश चढ़ार, सोनू दुबे व घन्सू चढ़ार उसे परेशान करते थे तथा आज भाभी के साथ लैटिंन जाते समय रास्ते में सोनू दुबे, उमेश चढ़ार उसे धमकी दे रहे थे जिस कारण उसने सल्फॉस की गोली खा ली। ईलाज दौरान महालक्ष्मी अस्पताल झांसी में दिनांक 26.07.2021 को उसकी बहिन की मृत्यु हो गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना जतारा में मर्ग कायम किया गया तथा आरोपीगण के विरूद्ध थाना जतारा में धारा 305, 201, 34 भादवि एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया उक्त मामले में आरोपिया रचना चढ़ार द्वारा अपनी सहेली/मृतिका की फोन पर की गई अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग उमेश, घंसू व सोनू के साथ मिलकर की गई और उक्त रिकॉर्डिंग के संबंध में मृतिका को ब्लैकमेल किया जाता था जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। मामले में आरोपिया रचना चढ़ार की ओर से माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया इस पर राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए तर्क किये गये कि आरोपिया द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है यदि उसे नियमित जमानत आवेदन का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार हो जाने तथा साक्षियों को प्रभावित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी महिला रचना चढ़ार की ओर से प्रस्तुत उक्त नियमित जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश देते हुए आरोपी महिला को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।