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Saturday, Jan 18, 2025
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साढू की लडकी के साथ बलात्संग कारित कर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने वाले आरोपी (मौसा) को आजीवन कारावास

न्यायालय श्री समरेश सिंह पंचम सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड म0प्र0
निर्णय दिनांक – 17.12.2021 प्रक0क्र0- 85/2019
थाना – अटेर
अभियुक्तगण – 1. मायाराम बघेल पुत्र रामदयाल बघेल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पचौरन का पुरा थाना अटेर जिला भिण्ड म0प्र0 अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अधिकारी श्री प्रवीण सिंह सिकरवार सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण का अभियोजन संचालन किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी कु. मनोरमा शाक्य द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.05.2017 को 10ः45 बजे अभियुक्त की सूचना पर से देहाती नालसी लेख की गई कि उसके साढू की लडकी मृतिका /अभियोक्त्री उसके घर पर 10-11 वर्ष पूर्व से रह रही है, कभी कभार अपने मां बाप के पास भी चली जाती थी। अभी एक महीने पहले अपने मां बाप के पास से यहां आ गई थी। कल रात में करीबन 11ः30 बजे मृतिका/अभियोक्त्री ने उल्टी की, उसने मृतिका से कहा क्या बात है । मृतिका की उल्टी में बदबू आ रही थी, तब उसने मृतिका से पूछा तो मृतिका ने बताया कि उसने गेहू में रखने वाली दो जहरीली गोली खाली है। अभियुक्त, अभियोक्त्री को अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ, जब तक अभियोक्त्री की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना अटेर द्वारा अभियुक्त की रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर, मामले में विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मान0 न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये अभियुक्त मायाराम बघेल पुत्र रामदयाल बघेल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पचौरन का पुरा थाना अटेर जिला भिण्ड को भादंसं की धारा 376(2)(एफ) के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं भादंसं की धारा 306 के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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