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Saturday, Jan 18, 2025
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शैक्षणिक

सामान्य प्रशासन व शासन के प्रतिनियुक्ती नियम को जिला प्रशासन ने दिखाया ठेंगा।

रतलाम ।जनशिक्षको की 3 सितंबर को होने वाली कॉउंसलिंग मेंसामान्य प्रशासन विभाग म 0प्र0शासन की अनदेखी कर प्रतिनियुक्ती हेतु पूर्व से कार्यरत जनशिक्षको को शामिल कर लिया गया है ।जबकि सामान्य प्रशासन विभाग म0प्र0शासन का कहना है कि जिन जन शिक्षको का प्रतिनियुक्ती का कार्यकाल चार वर्ष पूर्ण हो चुका है उन्हें पुनः प्रतियुक्ती देना है तो मूल विभाग शिक्षा /आदिम जाति कल्याण विभाग मे पात्र होने पर कम से कम छः माह कार्य करना अनिवार्य है ।तब ही पात्रता होने पर प्रतिनियुक्ती पर रख सकते है ।
अन्यथा नही घोर अनियमितताओ को लेकर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताते हुए
रतलाम कलेक्टर एवं , मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मिनाक्षी सिंह से मिला। जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक को ज्ञापन देते हुए बताया कि कॉउंसलिंग में पूर्व के सभी जनशिक्षको को जिन्होंने 4 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्य कर ऱहे सभी जनशिक्षको को भी कॉउंसलिंग में पुनः आमन्त्रित कर लिया गया है जो कि प्रतिनियुक्ति नियम के विरुद्ध है जिसका उल्लेख सुविधा हैंडबुक 2016 के अध्याय 22 बाह्य प्रतिनियुक्ति के निर्देश पृष्ट क्रमांक 429 पर (6)प्रतिनियुक्ति अवधि में स्पष्ट निर्देश का उल्लेख है
उक्त जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया कि जिन शिक्षकों के 4 वर्ष या उससे अधिक हो गए है उन्हें मूल विभाग में भेजा जाए व 6 माह पश्चात उनकी प्रतिनियुक्ति हो सकती है उन्होंने मांग की है कि पात्र लोक सेवक को ही कॉउंसलिंग में शामिल किया जाए
इस अवसर पर सर्व श्री सुरेश जोशी संघ के जिला उपाध्यक्ष विजय यादव ,जिला कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान ,रतलाम प्रवक्ता / कोषाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय आदि पदाधिकारी उपस्थित थे!यदि नियमानुसार प्रतिनियुक्ती नही की तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी।

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