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Friday, Jul 18, 2025
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सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट, लाइक, कमेंट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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बुरहानपुर-जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे-व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।  
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं ल्रोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।  
जारी आदेशानुसार
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी आपत्तिजनक, सांप्रदायिक तथा उध्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मेसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा, नहीं फारवर्डिंग करेगा तथा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी. तत्काल प्रमाव से प्रतिबंधित किया है।
कोई भी व्यक्ति जो उक्त आदेश का उल्ल्घंन करते हुए पाया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

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