
घर में घुस कर लाठी डंडो से मारपीट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया
बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी
छतरपुर,
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी लक्ष्मीनारायण उर्फ पप्पू निवासी बिलवार ने थाना गुलगंज में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि गांव में रतन शर्मा के लड़के की शादी और फलदान था। जिसमें फरियादी का निमंत्रण था। घटना दिनांक 23 जून 2017 को रात करीब 10 बजे रतन का लड़का दीपू खाना खाने के लिए बुलाने फरियादी के घर आया तो उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। दीपू से बातचीत होने लगी तो फरियादी के भाई उमाशंकर ने कहा की तुम लोगाें से पुरानी बुराई है वह निमंत्रण में नहीं जायेगा। जिस पर से फरियादी एवं उसके भाई उमाशंकर का दीपू शर्मा से विवाद होने लगा था। तभी आरोपी रज्जू शर्मा, गुड्डा शर्मा, व वीरेन्द्र शर्मा उसके घर के अन्दर आ गये और गालियां देने लगे। आरोपी वीरेन्द्र ने एक डंडा उसके भाई उमाशंकर के सिर में मारा जिससे खून निकलने लगा और वह वहीं गिर गया जब फरियादी का बड़ा भाई बचाने आया तो आरोपीगण रज्जू, दीपू, गुड्डा ने डंडो से उनकी भी मारपीठ की। आरोपी रज्जू कह रहा था की इन्होने उसकी मां की मारपीठ की है कि इन्हे जान से मारना है। उमाशंकर के सिर में डंडा लगने से गंभीर चोट होने के कारण उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर थाना गुलगंज में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियेाजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी रज्जू शर्मा, गुड्डा उर्फ आशीष शर्मा, दीपू शर्मा, रामकृपाल शर्मा, वीरेन्द्र शर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए सभी पांचो आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।