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Thursday, May 22, 2025
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हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 05 का कठोर कारावास एवं 3000/-रू0 के जुर्माना

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माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज श्री सतीश चन्द्र राय सतना के न्यायालय द्वारा आरोपी उमा शंकर उर्फ पंण्डित मल्लाह तनय श्री लल्लू् उर्फ नंदकिशोर मल्लाह उम्र 48 वर्ष निवासी अकौना टिकरी थाना कोटर जिला सतना म.प्र. को आहत यशोदा केवट तथा राजेश केवट की हत्या का प्रयत्न में धारा 307 भादवि0 के अपराध के लिए 05-05 का कठोर कारावास एवं 3000-3000/-रू0 के जुर्माना से दंडित किया गया । मामले में राज्य की ओर से श्री श्यामलाल कोष्टा विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटीज) सतना द्वारा पैरवी की गई ।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता श्री संदीप कुमार ने बताया कि घटना दिनांक 03/07/2013 आहत यशोदा सुबह 06:00 बजे अपने घर के बर्तन साफ कर रही थी उसी समय अभियुक्त आकर उसे मॉ-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा जब यशोदा ने उसे गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने टांगी से सिर में मारा जिससे कटकर खून बहने लगा जब बीच बचाव करने राजेश दौडकर आया तो अभियुक्त ने उसे भी दो-तीन टांगी सिर में एवं दाहिने आंख में मारा जिससे कटकर खून निकलने लगा इसके पश्चात आरती सखिया व अच्छेलाल ने बीच बचाव किया आहत यशोदा तथा राजेश को घातक चोट आने के कारण बिरला अस्पताल सतना में भर्ती कराया गया ।आहत राजेश के भाई अच्छेलाल ने थाना कोटर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराये गये तथा टांगी तथा खून लगे कपडे जप्त किये गये आरोपी के विरूद्ध धारा 294,323,324,307 भादवि0 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) सतना द्वारा आरोपी उमा शंकर उर्फ पंण्डित मल्ला्ह तनय श्री लल्लू उर्फ नंदकिशोर मल्लाह उम्र 48 वर्ष निवासी अकौना टिकरी थाना कोटर जिला सतना म.प्र. को आहत यशोदा केवट तथा राजेश केवट की हत्या के प्रयत्न में धारा 307 भादवि0 के अपराध के लिए 05-05 का कठोर कारावास एवं 3000-3000/-रू0 के जुर्माना से दंडित किया गया ।

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