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Saturday, Dec 14, 2024
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शैक्षणिक

हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी का जमान‍त आवेदन निरस्त

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 07 अप्रैल 2021 को फरियादी रूखडिया गारी फाल्या में शादी से होकर मोटरसायकल से रात्री के करीब 12:30 बजे अपने खेत में बने रस्ते से होते हुए घर जा रहा था तभी रात्री के अंधेरे में उसी के गांव का आरोपी रामदास उर्फ मिश्रीलाल फरियादी के आने का इंतजार कर रहा था जैसे ही फरियादी आया तो आरोपी रामदास ने पत्थर मारकर उसे गिरा दिया और मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हुए जान से मारने की नियत से पत्थर और लकडी से मारपीट की जिससे फरियादी को गंभीर चोंटे आई। फरियादी ने उक्तआशय की रिपोर्ट पुलिस थाना बिस्टान पर लेख कराई। पुलिस थाना बिस्टान ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां आरोपी ने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री दारासिंह मण्डलोई के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से जिला अभियोज अधिकारी जे.एस. तोमर द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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