
घटना वृतान्त
प्रार्थिया मृतक की पुत्री श्रीमती निशा पटेल दिनांक 14.08. 2019 को अपने भाई को राखी बाँधने के लिये अपने मायके ग्राम इटहरा, थाना- मैहर, जिला सतना आई थी, दिनांक 15.08.2019 को सुबह लगभग 06:00 बजे उसके पापा मृतक रामउजागर पटेल अपने ग्राम ईटहरा घर के बाहर वाली परछी में सोए हुए थे तथा घर के अंदर के कमरे में वह तथा उसका छोटा भाई शुभम पटेल पड़े थे, उसकी मां मृतिका फूलबाई घर के पीछे बारी के पास बर्तन धो रही थी। परछी से कट-कट मारने की आवाज आई तो वह देखने गई तो देखा कि आरोपी प्रेमलाल पटेल लोहे की टांगी से उसके पिता को गले में जान से खत्म करने की नियत से मार रहा था, चार बार टांगी से उसके पिता को गले में मारा, जहां से खून निकल रहा था। उसका भाई शुभम पटेल बचाने गया तो आरोपी प्रेमलाल टांगी लेकर उसे मारने को दौड़ा, किंतु उसका भाई शुभम पटेल भाग गया तथा वह भी भाग गयी। इसके बाद आरोपी प्रेमलाल उसकी मां मृतिका फूलबाई के पास जाकर जान से मारने की नियत से सिर में कई बार टांगी से मारा, जिससे उसकी मां मृतिका फूलबाई के सिर में चोट आई तथा उसकी मां वहीं पर गिर गयी तथा उन्हें खून बहने लगा। मारपीट के बाद आरोपी प्रेमलाल भाग गया। उसके माता-पिता मृतक रामउजागर पटेल एवं मृतिका फूलबाई को गाँव वालों के सहयोग से कमाण्डर जीप में लेकर मैहर अस्पताल लाया गया, जहां उसके पिता मृतक रामउजागर को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा उसकी मां मृतिका फूलबाई को गंभीर चोट होने के कारण ईलाज हेतु सतना रेफर कर दिया गया, जहां ईलाज के दौरान उक्त दिनांक 15.08.2019 को ही उसकी मां मृतिका फूलबाई की भी मृत्यु हो गयी।
प्रार्थिया मृतक की पुत्री श्रीमती निशा पटेल की मौखिक शिकायत के आधार मर्ग इंटीमेशन एवं मर्ग जांच उपरांत थाना-मैहर, जिला सतना म.प्र. में अपराध कमांक- 801/2019, धारा 302 एवं 307 भा.द.संहिता, 1860 के अधीन आरोपी प्रेमलाल पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 एवं ट्रेस नक्शा प्रदर्श पी-18 तैयार किया गया। अनुसंधान के दौरान फोटोग्राफर ने घटनास्थल एवं मृतकगण के चोटग्रस्त स्थिति के फोटोग्राफ खिंचवाये जाकर प्रकरण के साथ संलग्न किया गया। घटनास्थल से जप्ती पत्रक प्र. पी. 15 एवं प्र. पी. 16 के अनुसार खूब आलूदा तथा सादी मिट्टी तथा जप्त किया गया। आरक्षक 934 रविन्द कुमार द्वारा पेश करने पर मृतक रामउजागर का खून आलूदा कपड़ा जप्ती पत्रक प्र. 14 के अनुसार जप्त किया गया। अभियोजन वृतांत के अनुसार घटना कारित करने के उपरांत आरोपी प्रेमलाल पटेल के फरार हो जाने से अनुसंधान के दौरान सूचना प्राप्त होने पर विशेष टीम तैयार कर टीम प्रभारी विसन सिंह मरावी को पूनामल्ली चेन्नई (तमिलनाडू) भेजकर आरोपी प्रेमलाल पटेल को गिरफ्तारी पत्रक पी. अनुसार गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से जप्ती पत्रक पी. 38 के अनुसार मोबाईल जप्त किया गया। आरोपी प्रेमलाल का न्यायालय-पूनामल्ली, चेन्नई द्वारा ट्रान्जिस्ट रिमाण्ड प्रदर्श पी-44 अनुसार प्राप्त कर आरोपी को थाना-मैहर, जिला सतना लाया गया तथा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-10 के आधार पर अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 के अनुसार जप्त किया जाकर खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतकगण के कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को एफ. एस. एल. जाँच हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक पु.अ./सतना/ एफ.एस.एल./101/2020 सतना दिनांक 29.02.2020 के अनुसार जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सिविल लाइन सागर भेजा गया। एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-53 प्राप्त हुआ। आरोपी प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू के विरूद्ध अन्वेषण पूर्ण होने पर थाना मैहर के द्वारा धारा 302, 449 भा. द. संहिता के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (तात्कालिक श्री पंकज जायसवाल) मैहर-जिला सतना के न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ दांडिक प्रकरण कमांक के रूप में पंजीबद्ध कर सत्र प्रकरण होने से प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सतना को दिनांक 18. 09.2020 को उपार्पित किया गया, जिसके उपरांत प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय सतना से विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर पीठासीन अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह के न्यायालय को दिनांक 07.10.2020 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश प्रसाद पाण्डेय एंव अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह उपस्थित हुए ।
आरोपी प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू के विरूद्ध धारा 449 एवं धारा 302 (02-काउण्ट) के तहत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये गये, जिसे कि आरोपी ने इंकार किया। अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान कुल 19 अभियोजन साक्षियों के कथन विचारण न्यायालय के समक्ष कराये गये थे आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नही किया । न्यायालय द्वारा आज दिनांक 28.09.21 को आरोपी प्रेमलाल को रामउजागर एंव फूलबाई की हत्या करने का अपराध प्रमाणित पाते हुए तथा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास ,10 वर्ष के कठोर कारावास एँव 11000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।