ग्वालियर :- श्रीमान प्रेम नारायण सिंह सत्र न्यायाधीश ग्वालियर ने आरोपी बंटी कमरिया पुत्र पंचम सिंह यादव निवासी पंडित विहार कॉलोनी गोला का मंदिर, अन्नू उर्फ अनूप सक्सेना पुत्र हरिशचंद्र सक्सेना उम्र 36 साल निवासी गौसपुरा नं. 01 मछली मंडी ग्वालियर को धारा 302, 201,34 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा, 43000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अब्दुल नसीम, ने घटना के बारे में बताया कि थाना सिरोल में दिनांक 07/04/2021 को सूचनाकर्ता आर0 गंगाराम यादव 863 ने थाना आकर मौखिक सूचना दी कि मैं एफ.आर.भी.21 पॉइन्ट हुरावली पर तैनात था। आज दिनांक 07/04/2017 को सूचना प्राप्त हुई कि एक कार जारगा रोड पर चालू हालत में खडी हैं जिसमें डैंड बॉडी पडी हैं उक्त इवेंन्ट की सूचना पर से बताये हुये स्थान पर पहुचा देखा कि एक सेन्ट्रो कार क्रमांक एमपी 07 सीसी 7181 स्टार्ट खडी थी गाडी में झांककर देखा तो गाडी में ड्राइवर सीट पर एक अधजली हुई बॉडी पडी थी । आस पास भीड इकट्ठी हो गई उस भीड में से एक व्यक्ति ने बताया कि उक्त कार विनय उर्फ मनिया राठौर निवासी आवासीय कॉलोनी महलगांव की है जिस पर से थाना सिरोल में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत संदेही आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण पश्चात माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश(प्रधान न्यायाधीश) महोदय द्वारा अभियोजन से सहमत होकर आरोपी बंटी कमरिया पुत्र पंचम सिंह यादव निवासी पंडित विहार कॉलोनी गोला का मंदिर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 20000 /- का अर्थदण्ड की सजा एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष की सजा एवं 3000 रूपये का जुर्माना एवं जुर्माना अदा ने करने के व्यतुक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास की सजा, तथा आरोपी अन्नू उर्फ अनूप सक्सेना पुत्र हरिशचंद्र सक्सेना उम्र 36 साल निवासी गौसपुरा नं. 01 मछली मंडी ग्वालियर को धारा 302,34 भादवि में आजीवन की सजा एवं 20000 रूपये की सजा सुनाई व्यतिक्रम की दशा में 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।
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