हत्या का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर की अदालत ने आरोपी पंकज शुक्ला को 7 साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रूपये के जुर्माना की सजा दी है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 24/03/16 को थाना गौरिहार की है। फरियादी अज्जू उर्फ अजय तिवारी शाम 5 बजे अपने घर के अंदर वीरू अवस्थी के साथ टीवी देख रहा था। तभी पंकज शुक्ला व धाकड उर्फ मनोज शुक्ला एवं नित्तू शुक्ला एक राय होकर आये उनके हाथ में बरछी, बारह बोर का कटटा व लाठी थी और सभी आरोपीगण उसे खींचकर घर से बाहर रोड पर निकालकर गंदी गंदी गाली देने लगे उसके सिर पर पिल्लू शुक्ला ने बरछी मारी। फरियादी का भाई वीरू अवस्थी बचाने आया तो उसके सीने पर पंकज शुक्ला ने किसी चीज से मारा जिससे उसके खून निकलने लगा फरियादी की मॉं बचाने आयी तो आरोपी पंकज शुक्ला तथा पिल्लू शुक्ला ने खचोरकर मारा जीतेन्द्र अवस्थी ने बचाना चाहा तो उसे भी चोट पहुँचायी। आरोपीयों द्वारा हवाई फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गौरिहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश गिर्राज प्रसाद गर्ग लवकुशनगर की कोर्ट ने आरोपी पंकज शुक्ला को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 में 7 वर्ष की कठोर कैद एवं 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।