जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 19/12/2019 को फरियादिया श्रीमती राजवती पत्नी संजू अहिरवार निवासी मुहारा ने थाना जतारा में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की कि कल दिनांक 18/12/2019 शाम 06:30 बजे उसका पति संजू घर के चबूतरा पर बैठा था तभी उसका ककिया ससुर जानकी अहिरवार आया और उसके पति संजू से झगड़ा करने लगा और उसके पति की मारपीट की जिससे सिर में अंदरूनी चोट आयी। वह अपने पति को इलाज के लिये टीकमगढ़ अस्पताल ले गई जहां से ग्वालियर रेफर किया गया, ग्वालियर अस्पताल में दिनांक 19/12/2019 को इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर नक्शा-मौका साक्षियों के समक्ष तैयार कर मृतक संजू के शव का पी.एम. कराया गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण सिर की चोट होना बताया जिस पर से आरोपी जानकी अहिरवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 406/2019 अंतर्गत धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 04/09/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् अपराध की प्रकृति व प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पारित अपने निर्णय में आरोपी जानकी अहिरवार को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक, श्री पी०सी० जैन द्वारा की गई।
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