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Sunday, Apr 27, 2025
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हैण्ड पम्प पर पानी भरने गयी युवती के साथ किया दुष्कर्म न्यायालय ने आरोपी को सुनाई बीस साल की सजा

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राजगढ। राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 264/16 धारा 363,376बी,376(2)जी,323 भादवि में फैसला सुनाते हुये आरोपी राहुल (परिवर्तित नाम) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है ।
प्रकरण में श्री आलोक श्रीवास्तव, डीपीओ राजगढ द्वारा बताया गया है कि दिनांक 11.05.2016 को रात 9 बजे अभियोक्त्री हैण्डपंप पर पानी भरने गयी थी। उसी समय मोटरसाईकिल पर आरोपी राहुल (परिवर्तित नाम) एवं अपचारी बालक एकदम से आ गये थे। अभियुक्तगण पीडिता को उठाकर मोटरसाईकिल पर बिठाकर गांव के बाहर ले जाकर जमीन पर पटककर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और कहा कि मां बाप को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी रिपोर्ट पर थाना भोजपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध सामूहिक बलात्संग का प्रकरण अभियुक्त राहुल (परिवर्तित नाम) के विचारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जबकि अपचारी बालक के विचारण हेतु प्रकरण पृथक से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण उपरांत दण्ड के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा कराया गया, जिसके उपरांत लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रकरण की परिस्थितियों और अभियोजन की साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी राहुल (परिवर्तित नाम) को दण्डित किया है।

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