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अभियोक्त्री से छेडछाड करने पर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

अभियोक्त्री से छेडछाड करने पर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

जिला राजगढ न्यायालय में पदस्थ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण क्रमांक  375/2017 में आरोपी प्रेमसिंह पिता बनेसिंह सौंध्या को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.09.2017 को रात्रि 09 बजे ग्राम बीन्याखेडी स्थित अव्यस्क अभियोक्त्री के मकान में कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया एवं अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग कर प्रवेशन किये बिना लैंगिक आशय से लैंगिक हमला कारित किया। अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना परिवार को बतायी तथा थाना जीरापुर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 347/2017 दर्ज कराई, थाना जीरापुर मेे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी पर आरोप विरचित किये जाने उपरांत अभियोजन की साक्ष्य प्रारंभ की गयी। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण कर अपने तर्क प्रस्तुत किये, जिनसे सहमत होते हुए  माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजगढ़ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 375/17 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रेमसिंह पिता बनेसिंह कोे धारा 354 भादवि में 01 वर्ष, धारा 451 में 01 वर्ष  एवं लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 4,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेश कुमार शाक्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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