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Saturday, Sep 21, 2024
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अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्ता को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तवव ने बताया कि माननीय न्यासयालय- श्रीमती नीलम शुक्लाी, 13वें अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यानयाधीश (पॉक्सोय एक्टद), जिला इंदौर के न्याायालय में थाना भवंरकुआं जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2017 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अरविंद पिता अमर सिंह खंगार , उम्र 22 वर्ष निवासी- पुष्प0दीप कालोनी इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(आई) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रूपये के अर्थदण्डद से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड. की राशि अदा न करने पर अतिरिक्तव कारावास कुल 03 वर्ष का भी पृथक से भुगताये जाने का ओदश किया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18/07/2017 को बालिका के पिता ने थाना भवंरकुआं इंदौर में रिपोर्ट कराई कि दिनांक 17/06/2017 को दोपहर 1:30 बजे अभियुक्त अरविंद मोटर साइकिल से जहां बालिका काम करती थी वहां आया और उसने कहा कि बालिका को लेने आया हूं तब पडोसी होने के कारण बालिका अभियुक्त की मो‍टरसाइकिल पर बैठ गई और अभियुक्त बालिका को एकता नगर शैलेष परदेशी के मकान पर ले गया जहां बालिका के साथ खोटा काम किया, और कहा कि यदि किसी को बताई तो जान से खत्म करने की धमकी दी किंतु फिर भी बालिका ने हिम्म त जुटाकर अपने माता-पिता को घटना बताई, उक्ती सूचना पर से अपराध क्रमांक 384/17 धारा 363, 366, 342, 376, 376(2)(आई), 506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।, संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्याभयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।

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