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अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को पॉक्सो न्यायालय रीवा ने सुनाई 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

थाना विश्वविद्यालय का अप0क्र0 80/2015, के आरोपी राहुल उर्फ अनुराग पिता महेन्द्र सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी लोड़ियारी थाना खीरी जिला इलाहाबाद (उ0प्र0) को अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- सुुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, रीवा ने धारा 363 भादंवि के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रू जुर्माना, धारा 366 भादंवि के तहत 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रू जुर्माना, धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत 23 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रू जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 25 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000/- रू जुर्माने की सजा से दण्डित किया। ़
मीडिया प्रभारी श्री मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09.03.2015 को शाम करीब 07ः00 बजे फरियादी (अभियोक्त्री के दादा), अपने स्वयं के निवास स्थान मे अपनी पत्नी (अभियोक्त्री की दादी) तथा अभियोक्त्री के साथ टी0वी0 देख रहा था। उसी समय अभियुक्त राहुल उर्फ अनुराग चार पहिया वाहन मे चार-पांच लडको के साथ बाउण्ड्रीबाल कूदकर कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया और अभियोक्त्री को जबरदस्ती पकडकर अपने साथ ले जाने लगा, तब फरियादी एवं उसकी पत्नी द्वारा रोकने का प्रयाश किया गया, किंतु आरोपी ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी तथा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अभियोक्त्री को अपने साथ जबरन लेकर भाग गया। फरियादी (दादा) ने घटना की रिपोर्ट थाना विश्वविद्यालय मे लेख करायी। पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को आरोपी राहुल उर्फ अनुराग के गांव लोडियारी इलाहाबाद से दस्तयाब किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।

    विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा मामले मे प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय- सुुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, रीवा ने आरोपी राहुल उर्फ अनुराग को उपर्युक्त दण्ड से दंडित किया।

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