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Saturday, Sep 21, 2024
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कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में आरोपी को दो वर्ष की सजा और अर्थदण्ड

छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 27 जून 2019 को समय 15ः30 बजे के लगभग फरियादी गनेशा अहिरवार अपने खेत नया कुआं ग्राम डिकौली पर चिरोल के पेड़ की छटाई कर रहा था। जिसकी डाली बिजली के तार पर गिर गई, जिससे आरोपी कोमल अहिरवार के बिजली का तार गिर गया इसी बात पर आरोपी कोमल और कल्ला अहिरवार ने गालियां दी और फरियादी के मना करने पर आरोपी कोमल ने कुल्हाड़ी उसके सिर में माथे के उपर मारी जिससे खून निकल आया और सिर की हड्डी टूट गई तथा कुल्हाड़ी की मूंद सीने में लगी। उसकी भाभी अनीता बचाने आयी तब कल्ला, भाभी को मारने दौड़ा और दोनों ने गाली देते हुये कहा कि बिजली का नया तार डाल देना नहीं तो जान से मार देंगे जिसकी रिपोर्ट थाना गुलगंज में लेखबद्ध की गई।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। बिजावर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपी कोमल अहिरवार को दोषी ठहराते हुये, भादवि की धारा 325 में 02 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

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