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Saturday, Sep 21, 2024
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खुद की कनपट्टी पर पिस्टल से गोली चलाने वाले तथा उक्त अवैध पिस्टल छिपानेवाले प्रमोद आमोदे का न्यायालय ने किया जमानत आवेदन निरस्त

बुरहानपुर-अतिरिक्त‍ लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपी पंकज पिता पोपट राउत आयु 30 वर्ष निवासी शाहपुर जिला बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 20-02-2022 को आरक्षी केंद्र शाहपुर के उपनिरीक्षक को थाना लालबाग के मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि प्रमोद आमोदे पिता बामनराव आमोदे आल इज वेल अस्पताल मे रोड एक्सीडेंट घायल होने से उपचार हेतु भर्ती है उक्त घटना की तस्दीक करने हेतु जब पुलिस घटना स्थल पहुंची तो उन्हे वहां पंकज राउत मिला उसने बताया कि मामा प्रमोद महाकाली ढाबे के पास खेत मे घायल पडा‍ मिला है और उसके सिर पर चोट लगी है। पुलिस ने जॉच मे पाया कि प्रमोद के घर नही पहुचने उसके घरवालो से उसकी तलाश की तलाश करने पर प्रमोद घायल अवस्था में उसके भाई जितेन्द्र् एवं पंकज को मिला आरोपी पंकज ने साक्ष्य छुपाने की नियत से देशी कट्टे व कारतुस को मिट्टी के ढेर छिपा दिया था पुलिस जॉच में पता चला कि प्रमोद ने ही खुद को पिस्टल से अपनी दाहिनी कनपट्टी पर फायर किया था। उक्त घटना के संबंध मे आरोपी पंकज के विरूद्व धारा 25(1-बी)(ए), धारा 27 आयुध अधिनियम व धारा 201 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति इस आधार पर ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया क़ृत्‍य गंभीर प्रकृति का होकर अवैध हथियार छुपाने व साक्ष्य मिटाने से संबंधित है। अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के फरार होने, साक्ष्यो के साथ छेडछाड करने की संभावना है। अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा की गई आपत्ति को उचित मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी पंकज पिता पोपट आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर जिला बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया ।

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