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Saturday, Sep 21, 2024
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खेत में सिंचाई को लेकर भाई की हत्याग करने वाले आरोपी भाईयों को हुआ आजीवन कारावास

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तआव ने बताया कि दिनांक 16.12.21 को न्याजयालय- श्री राजेन्द्रा कुमार पाटीदार, चतुर्थ अपर सत्र न्याधयाधीश, जिला इंदौर द्वारा थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 892/16 धारा 147, 149 एवं 302 भादवि में निर्णय पारित करते हुए सभी आरोपियों तेजराम, धर्मेन्द्रख, प्रभुलाल एवं कमल निवासी इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 302/149 में आजीवन कारावास एवं 147 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1500-1500 रूपये अर्थदण्डं से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त1 लोक अभियोजक श्री हेमन्त राठौर द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20/11/2016 को फरियादी गोकुल ने थाना बाणगंगा उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह ग्राम भोरासला में पिता सरदार सिंह के साथ रहता है उसके पिता के चार भाई हैं। जिनमें रामा, मांगीलाल व बाबूलाल भी हैं सभी चारों भाई ग्राम में खेती करते हैं। बड़े पापा रामा के खेत में बोरिंग है जिससे सभी के खेतों में सिंचाई होती है, लेकिन बड़े पापा रामा पानी देने को लेकर मेरे पिता से झगड़ा करते हैं। दिनांक 20/11/2016 को करीब 5-6 बजे मैं पिता के साथ खेत पर गया था। वहां पर मेरे पिता ने बड़े पापा रामा से पानी देने को कहा तो उसने मना कर दिया तब मेरे पिता ने कहा कि खेत में चने सूख रहे हैं तभी मेरे पिता ने गुस्सेे में आकर बोरिंग का ताला तोड़कर स्टाहटर चालू करने की कोशिश की तो इस पर रामा, तेजा, धर्मेन्द्रि झगड़ने लगे उसी समय तेजा के साले कमल व प्रभु भी आ गये और सभी ने मिलकर मेरे पिता को गालियां देते हुए लट्ठ से मारपीट करना शुरू कर दिया मेरे पिता घायल होकर जमीन पर गिर पड़े तो सभी आरोपी वहां से भाग गये फिर मैं भागकर घर आया और मॉं को बताया तथा ससुर शंकर लाल को लेकर पिता के पास गया तो उनके हाथ, सिर व पीठ आदि जगहों पर चोट लगी थी, सिर से खून निकल रहा था फिर हम उन्हेंा अरविन्दोंर अस्पिताल लेकर आये जहां पर चिकित्सेकों ने उनकी म़त्युह होना बताया। उक्तन सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्याययालय में प्रस्तुेत किया गया था। जिस पर से आरोपियों को उक्तख सजा सुनाई गई ।
टीप:- आरोपी रामा की विचारण के दौरान मृत्युक हो गई थी।

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