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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

जानिएं नगर पालिका निगम बुरहानपुर संपूर्ण सीमा क्षेत्र में व्‍यवसायिक कॉम्‍प्‍लेक्‍स/दुकानें/प्रतिष्‍ठान खोलने के लिए कौन से दिवस एवं समय किये निर्धारित ?

बुरहानपुर- शासन से प्राप्‍त नवीन दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्‍य में आमजन के स्‍वास्‍थ्‍य, सुरक्षा और आशंकित संकट से बचाव करने हेतु अपर कलेक्‍टर एवं अपर जिला दण्‍डाधिकारी श्री शैलेन्‍द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्‍थ्‍य एवं लोक शांति को बनाएं रखने हेतु दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ‘’नगर पालिका निगम बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 01/06/2021 की प्रात: 06.00 बजे से 16/06/2021 की प्रात: 06.00 बजे तक की अवधि के लिए कोरोना जन अनुशासन आदेश पारित किया हैं ।
जारी आदेशानुसार निम्‍नानुसार दर्शित वार्ड जिसमें सघन व्‍यवसायिक कॉम्‍पलेक्‍स/दुकानें/प्रतिष्‍ठान आदि होने से उन्‍हें खोलने के लिए सप्‍ताह में तीन–तीन दिवस निर्धारित किये गये है एवं शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 06 बजे तक ‘’जनता कर्फ्यू’’ प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशानुसार-   
वार्ड क्रमांक 07 तिलक वार्ड, वार्ड क्रमांक 11 शास्‍त्री चौक, वार्ड क्रमांक 12 गांधी चौक – वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र जो प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे रहेंगे-जिसमें  
1. पाण्‍डुमल चौराहा से राजघाट रोड से राजघाट ढाल के चौराहे तक। दाहिनी हाथ की दिशा की समस्‍त दुकानें/व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान।
2. पाण्‍डुमल चौराहा से पश्चिम की ओर ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग से होते हुये राजपुरा गेट तक वहां से इंदौर-इच्‍छापुर हाईवे तक की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानों एवं प्रतिष्‍ठान।
3. तिलक चौराहे से पाण्‍डुमल चौराहा होते हुये गांधी चौक में गांधी प्रतिमा तक रोड के दाहिनी तरफ की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान आदि।
4. गांधी प्रतिमा से उत्‍तर की ओर मंडी चौराहों तक वहां से पाला बाजार में भीकू कलाल चौराहे के दाहिनी तरफ की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
5. गांधी प्रतिमा से पूर्व की ओर मुख्‍य मार्ग से किला चौराहा तक रोड के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
6. बाई साहब की हवेली के पास अग्रसेन प्रतिमा से उत्‍तर की ओर फव्‍वारा चौक होते हुए पुलिस कोतवाली तक रोड की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
7. लोकमान्‍य तिलक रोड पर लखेरवाडी चौराहें तक शनि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
8. पुलिस थाना कोतवाली से रंगवाले की दुकान से अकबरी सराय होते हुये तानागुजरी मस्जिद के दाहिने ओर से मार्ग की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
9. साड़ी बाजार की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
10.        अध्‍यक्ष की वृहद गुजराती समाज मार्केट के द्वारा निर्मित दुकानें/प्रतिष्ठान आदि।
11.        गांधी प्रतिमा के पास जनता मेडिकल एवं प्रियंका स्‍टोर से होते हुए सैयद बशारत अली मार्ग से रोड के दाहिनी ओर समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
12.        मिलन होटल के बाजू से जी.ए.करीम साईकिल दुकान से पश्चिम की ओर ट्राफिक पुलिस थाने तक (चमन शाह दरगाह) रोड के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
   वार्ड क्रमांक 07 तिलक वार्ड, वार्ड क्रमांक 11 शास्‍त्री चौक, वार्ड क्रमांक 12 गांधी चौक- वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र जो प्रति मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुले रहेगे।   
1. पाण्‍डुमल चौराहा से राजघाट रोड से राजघाट ढाल के चौराहे तक बांयी हाथ की दिशा की समस्‍त दुकानें/व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान।
2. पाण्‍डुमल चौराहा से पश्चिम की ओर ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग से होते हुये राजपुरा गेट तक वहां से इंदौर-इच्‍छापुर हाईवे तक की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
3. तिलक चौराहे से पाण्‍डुमल चौराहा होते हुये गांधी चौक में गांधी प्रतिमा तक रोड के बांयी तरफ की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान आदि।
4. गांधी प्रतिमा से उत्‍तर की ओर मंडी चौराहों तक वहां से पाला बाजार में भीकू कलाल चौराहे के बांयी तरफ की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
5. गांधी प्रतिमा से पूर्व की ओर मुख्‍य मार्ग से किला चौराहा तक रोड के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
6. बाई साहब की हवेली के पास अग्रसेन प्रतिमा से उत्‍तर की ओर फव्‍वारा चौक होते हुए पुलिस कोतवाली तक रोड की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
7. लोकमान्‍य तिलक रोड पर लखेरवाडी चौराहे तक शनि मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
8. पुलिस थाना कोतवाली से रंगवाले की दुकान से अकबरी सराय होते हुये तानागुजरी मस्जिद के दाहिनी ओर से मार्ग की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
9. अध्‍यक्ष की वृहद गुजराती समाज मार्केट के द्वारा निर्मित दुकानें/प्रतिष्ठान आदि को छोडकर शेष नगर निगम की स्‍वामित्‍व की समस्‍त दुकानें।  
10.   गांधी प्रतिमा के पास जनता मेडिकल एवं प्रियंका स्‍टोर से होते हुये सैयद बशारत अली मार्ग से रोड के दांयी ओर समस्‍त दुकानें एव प्रतिष्‍ठान आदि।
11.   मिलन होटल के बाजू से जी.ए.करीम साईकिल दुकान से पश्चिम की ओर ट्राफिक पुलिस थाने तक (चमन शाह दरगाह) रोड के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
वार्ड क्रमांक 28 अब्‍दुल कादर सिद्दीकी, वार्ड क्रमांक 29 डॉ जाकीर हुसैन, वार्ड क्रमांक 32 शनवारा, वार्ड क्रमांक 33 खानका, वार्ड क्रमांक 34 जयस्‍तंभ- वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र जो प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे रहेंगे- जिसमें
1. शनवारा गेट से पूर्व की ओर महात्‍मा गॉधी मार्ग से जयस्‍तंभ चौक तक वहा से इकबाल चौक तक (मंडी बाजार चौराहा) मार्ग के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकाने एवं प्रतिष्‍ठान।
2. जयस्‍तंभ चौराहे से दक्षिण की ओर ठाकुर शिवकुमार सिंह प्रतिमा तक वहां से पोस्‍ट ऑफिस के सामने से होते हुये सिकन्‍दर शाही मस्जिद के तिराहे तक वहा से उत्‍तर की ओर आदर्श लॉज के सामने से होते हुये पुराने भारतीय स्‍टेट बैंक शाखा तक मार्ग के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
3. सुभाष चौक से प्रकाश टॉकिज के सामने सुभाष प्रतिमा के नवरंग होटल के सामने मटका बाजार से होते हुए अडडे की मस्जिद तक मार्ग के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
4. थाना कोतवाली पुलिस कन्‍ट्रोल रूम से लोहारो की दुकानों से भैरूलाल जलेबी वाले की दुकान तक मार्ग की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
5. शिव प्‍लाजा मार्केट की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
6. हिन्‍दुस्‍तानी मस्जिद के सामने नगर निगम के पुराने उप कार्यालय के सामने से पूर्व की ओर रोड से होते हुये अडडे की मजिस्‍जद तक की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एव प्रतिष्‍ठान।
7. निम्‍बू बाजार की दुकानें तथा जीतमल एण्‍ड संस एवं उसके आसपास का क्षेत्र तथा पुराने कांजी हाउस की दुकानें।
8. मंडी क्षेत्र में पान बाजार की समस्‍त दुकानें।
9. फ्रुट मार्केट के सामने से मंडी क्षेत्र में अनाज वालो की दुकानों तक दाहिनी ओर समस्‍त दुकानें।
10.        मंडी बाजार क्षेत्र में मंडी चौराहे से लख्‍खीमल तोताराम की तेली दुकान के मुख्‍य मार्ग की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें ।
11.        मंडी क्षेत्र में सब्‍जी मंडी क्षेत्र के अंदर पूर्व एवं दक्षिण दिशा की दुकानें ।
12.        मंडी बाजार क्षेत्र में सांठा बाजार की उत्‍तर दिशा की दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
13.        शनवारा चौराहा से शिकारपुरा थाने तक रोड के दांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि। (पुष्‍पक बस स्‍टेण्‍ड छोडकर)
14.        शनवारा चौराहे से गणपति नाका पुलिस थाने तक रोड की दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
15.        शनवारा गेट से सिंधी बस्‍ती चौराहे तक वहां से लालबाग रेल्‍वे स्‍टेशन तक रोड के दाहिनी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
वार्ड क्रमांक 28 अब्‍दुल कादर सिद्दीकी, वार्ड क्रमांक 29 डॉ जाकीर हुसैन, वार्ड क्रमांक 32 शनवारा, वार्ड क्रमांक 33 खानका, वार्ड क्रमांक 34 जयस्‍तंभ- वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र जो प्रति मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुले रहेंगे-
1.     शनवारा गेट से पूर्व की ओर महात्‍मा गाधी मार्ग से जयस्‍तंभ चौक तक वहा से इकबाल चौक तक (मंडी बाजारा चोराहा) मार्ग के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
2.     जयस्‍तंभ चौराहे से दक्षिण की ओर ठाकुर शिवकुमार सिहं प्रतिमा तक वहां से पोस्‍ट ऑफिस के सामने से होते हुए सिकन्‍दर शाही मस्जिद के तिराहे तक वहां से उत्‍तर की ओर आदर्श लॉज के सामने से होते हुये पुराने भारतीय स्‍टेट बैंक शाखा तक मार्ग के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
3.     पुष्‍पक बस स्‍टेण्‍ड तथा उसके आस-पास का क्षेत्र।  
4.     सुभाष चौक से प्रकाश टॉकिज के सामने सुभाष प्रतिमा के नवरंग होटल के सामने मटका बाजार से होते हुए अडडे की मस्जिद तक मार्ग के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
5.     थाना कोतवाली पुलिस कन्‍ट्रेाल रूम से लोहारो की दुकानों से भैरूलाल जलेबी वाले की दुकान तक मार्ग की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान।
6.     हिन्‍दुस्‍तानी मस्जिद के सामने नगर निगम के पुराने उप कार्यालय के सामने से पूर्व की ओर रोड से होते हुये अडडे की मस्जिद तक की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एव प्रतिष्‍ठान।
7.     मंडी क्षेत्र की अनाज दुकानें भैरूलाल जलेवी वाले के सामने ।
8.     मंडी क्षेत्र मे हमदर्द मेडिकल तथा उससे लगी हुई दुकानें।
9.     फ्रुट मार्केट के सामने से मंडी क्षेत्र में अनाज वालो की दुकानों तक बांयी ओर समस्‍त दुकानें ।
10.  मंडी बाजार क्षेत्र में मंडी चौराहे से लख्‍खीमल तोताराम की तेली दुकान के मुख्‍य मार्ग की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें ।
11.  मंडी क्षेत्र में सब्‍जी मंडी क्षेत्र के अंदर पश्चिम एवं उत्‍तर दिशा की दुकानें ।
12.  मंडी बाजार क्षेत्र में सांठा बाजार की दक्षि‍ण की दुकानें एवं प्रतिष्‍ठान ।
13.  शनवारा चौराहा से शिकारपुरा थाने तक रोड के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि। (पुष्‍पक बस स्‍टेण्‍ड छोडकर)
14.  शनवारा चौराहे से गणपति नाका पुलिस थाने तक रोड की बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
15.  शनवारा गेट से सिंधी बस्‍ती चौराहे तक वहां से लालबाग रेल्‍वे स्‍टेशन तक रोड के बांयी ओर की समस्‍त दुकानें एवं प्रतिष्ठान आदि।
उपरोक्‍त के अलावा नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर के शेष समस्‍त आंशिक व्‍यवसायिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र स्थित दुकानें/प्रतिष्‍ठान सप्‍ताह में छ: दिवस खुले रहेंगे किन्‍तु शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 06 बजे तक ‘’जनता कर्फ्यू’’ रहेगा । इन प्रतिष्ठानों/दुकानों आदि का समय प्रात: 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्‍त समय में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकेंगी।
उपरोक्‍त क्षेत्र में निम्‍नानुसार गतिविधियां चालू रहेंगी –
1. समस्‍त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेंगी।
2. उद्योगों के कच्‍चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
3. अस्‍पताल, नर्सिंग होम, क्‍लीनिक, मेडिकल इंश्‍योरेंस कम्‍पनीज, अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा सेवाएं, पशु चिकित्‍सा अस्‍पताल चालू रहेंगे।
4. केमिस्‍ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकाने, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्‍ध केन्‍द्र, आटा चक्‍की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी।
5. पेट्रोल/डीजल पम्‍प/गैस स्‍टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्‍डी, खाद/बीज/कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
7. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
8. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्‍स को अनुमति रहेंगी।
9. बैंक, इंश्‍योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्‍थानों के MPIs, Cooperative credit societies, कैश मैनेजमेंट एजेन्‍सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।
10.        सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेंगी।
11.        सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्‍यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेंगी।
12.        ऑटो, ई-रिक्‍शा में दो सवारी, टेक्‍सी तथा निजी चार पहियां वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरो को (मास्‍क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी, किन्‍तु उक्‍त वाहनों से महाराष्‍ट्र से आवागमन प्रतिबंधित रहेंगा।
13.        मोहल्‍लों/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।
14.        कोल्‍ड स्‍टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेंगी।
15.        सम्‍पूर्ण नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर में ई–कॉमर्स कम्‍पनियों से तथा अत्‍यावश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेंगी।
16.        सम्‍पूर्ण नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर में परम्‍परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे।
17.        थोक सब्जियां/फल आदि जिला प्रशासन द्वारा नियत शा0 रेणुका कृषि उपज मंडी प्रांगण में विक्रय होंगी।
18.        एम्‍बूलेंस, ऑक्‍सीजन टेंकर्स का सम्‍पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेंगा।
19.        अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहें नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेंगी।
20.        मेंटेनेंस सर्विस देने वाले तथा इलेक्‍ट्रीशियन, प्‍लम्‍बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
21.        परीक्षा केन्‍द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्‍द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेंगी।
22.        उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेंगा। केला निलामी जारी रहेंगी।
23.        निजी सुर‍क्षा सेवाओं को अनु‍मति रहेंगी।
24.        घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्‍प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
25.        फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दुग्‍ध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्‍जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
26.        हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
27.        न्‍यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी । साथ ही प्रेस मीडियाकर्मी को न्‍यूज कवरेज हेतु परिचय पत्र के साथ छूट रहेंगी ।
28.        पेयजल उपलब्‍ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्‍लांट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेगीं ।
29.        टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी को छूट रहेगीं ।
30.        सभी होटल, लॉज,30. सभी होटल, लॉज, धर्मशाला खुले रहेगेा परंतु इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/ आयोजन की पूर्व अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) बुरहानपुर से प्राप्‍त करना अनिवार्य होगा।
31.        निर्माण कार्य सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ चालू रहेंगे ।
32.        उपार्जन कार्य में संलग्‍न अधिकारी/कर्मचारी एवं E-SMS चयनित कृषकों को छूट रहेगीं ।
33.        शासन द्वारा स्‍वीकृत खदानों से रेत उत्‍खनन/ परिवहन करने की छूट रहेगीं ।
34.        संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में वन विभाग की ‘’लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्‍करण, उपचारण, परिवहन, भण्‍डारण तथा विपणन के कार्यो में संलग्‍न श्रमिकों/ग्रामीणों क्रेता/क्रेता प्रतिनिधियों को महूआ, तेंदूपत्‍ता तथा अन्‍य लघु वनोपज संग्रहण कार्य संपादन करने में संलग्‍न ‘’ सभी व्‍यक्तियों को छूट प्रदान की जाती है। इस दौरान विभाग द्वारा जारी अनुमति पास / परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। अन्‍य जिले / राज्‍य से बुरहानपुर में आने वाले व्‍यक्तियों को आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना अनिवार्य होगा। अनुविभागीय अधिकारी वन, बुरहानपुर आने वाले व्‍यक्तियों की सूची तथा आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रतिदिन इस कार्यालय को प्रस्‍तुत करना अनिवार्य होगा।
35.        संपूर्ण क्षेत्र में आंगनवाडियों में टेक होम राशन वितरण होगा ।
36.        संपूर्ण क्षेत्र में न्‍यायालय, माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत अपनी गतिविधियां संपादित करेंगे । इस सबंध में माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे।
37.        संपूर्ण क्षेत्र में शासकीय/निजी चिकित्‍सालयों में मरीजों के साथ ‘’अटेण्‍डर मेनेजमेंट सिस्‍टम’’ प्रभावशील रहेगा ।
38.        उपरोक्‍त शर्तो के अधीन जो दुकान/प्रतिष्‍ठान खुले रहेगें उनमें ‘’नो मास्‍क– नो एन्‍ट्री’’ का बोर्ड/ पम्‍पलेट (न्‍यूनतम साईज 02 फीट X 03 फीट) लगाना अनिवार्य होगा । दुकानदार को स्‍वयं एवं ग्राहकों को भी मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा । दुकान में सेनेटाईजर व मास्‍क रखना होगा। दुकानदार उन्‍हीं ग्राहकों को सामान विक्रय करेगें जिन्‍होंने मास्‍क पहन रखा हों । बिना मास्‍क ग्राहकों को सामान विक्रय नहीं करेगें । दुकान/प्रतिष्‍ठानों में चूने से गोले बनाकर सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करवाएंगे तथा दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को लाईन बनाकर गोले अनुसार खड़े रखकर क्रमबद्ध तरीके से ही दुकान संचालित करेगें । एक समय में अधिकतम 06 व्‍यक्ति/ग्राहक ही दुकान पर रहेगें । भीड एकत्रित नहीं करेगें। समस्‍त ग्राहकों के मध्‍य 02 गज की दूरी अनिवार्य होगी । समस्‍त दुकानों एवं अन्‍य व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्‍लघंन करने पर संबंधित दुकानदार/मालिक पर 500/- रू. का जुर्माना तथा ग्राहक/आम नागरिक द्वारा उल्‍लघंन करने पर संबंधित व्‍यक्ति पर 100/- रू. का जुर्माना अधिरोपित किया जावेंगा ।
39.        नगरीय क्षेत्र के मोहल्‍ले / वार्ड / कॉलोनी की स्टेण्‍ड अलोन दुकानें खुली रहेंगी।
40.        ई-कॉमर्स जैसे :- Filpkart, Amazon, कोरियर आदि की सर्विस चालू रहेगीं ।
41.        प्रतापपुरा सब्‍जी मंडी एवं इकबाल चौक मंडी बाजार क्षेत्र में फुटकर सब्‍जी विक्रय प्रतिबंधित रहेंगा, फुटकर विक्रेता अपनी सब्‍जी/फल ठेले पर फेरी लगाकर विक्रय कर सकेंगे।
42.        हेयर कटिंग सैलून, ब्‍यूटी पॉर्लर नियमानुसार कोविड प्रोटोकॉल के साथ व्‍यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे।
43.        उक्‍त गतिविधियों से सबंधित व्‍यक्तियों को छोडकर शेष समस्‍त व्‍यक्तियों को घर से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगा।
44.        सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्‍त कार्यक्रमों की वीडियो रिकार्डिंग VST (वीडिया सर्विलेंस टीम) द्वारा की जावेंगी एवं नियमों का उल्‍लघंन होने पर दंडात्‍मक कार्यवाही की जावेंगी।
45.        विशेष परिस्थि‍तियों में सबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) बुरहानपुर से अनुमति लेना आवश्‍यक रहेंगा।
 
प्रतिबंधि‍त गतिविधि‍यां –
संपूर्ण नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर अंतर्गत निम्‍न् गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी –
1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्‍कृतिक / सार्वजनिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि प्रतिबंधि‍त रहेंगे ।
2. स्‍कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्‍थान क्‍लास रूप के रूप में संचालित नहीं होगे । ऑनलाईन क्‍लासेस चल सकेंगी।
3. सभी जिम, सिनेमा घर, मल्टिप्‍लेक्‍स, एम्‍यूजमेंट पार्क, इंटरटेनमेंट पार्क, शॉपिंग मॉल, स्‍वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्‍पॉट, ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल, वॉटर पार्क, बीयर बॉर, सभागृह बंद रहेंगे।
4. सभी धार्मिक / पूजा स्‍थल पर एक समय में 04 से अधिक व्‍यक्ति उपस्थि‍त नहीं रह सकेंगे।
5. अत्‍यावश्‍यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्‍यावश्‍यक सेवाओं में जिला कलेक्‍ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, 

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