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Saturday, Sep 21, 2024
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शैक्षणिक

डेढ साल की बच्‍ची की हत्‍या करने वाली आरोपिया अनुषा पाल को आजीवन कारावास की सजा  

प्रतीकात्मक छायाचित्र  
आज दिनांक को विशेष लोक अभियोजक/ए.डी.पी.ओ. श्री राम कुमार खत्री, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्‍यायालय श्रीमती स्‍मृता सिंह ठाकुर अपर सत्र न्‍यायाधीश भोपाल के आपराधिक प्रकरण क्रमांक  917/19 थाना हबीबगंज के अपराध क्रमांक 764/19 में आरोपिया अनुषा पाल को धारा 302 भादवि में कठोर आजीवन कारावास व 500रू का अर्थदण्‍ड, व धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू का अर्थदण्‍ड, धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राम कुमार खत्री विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
         संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2019 को फरियादिया मोहिनी मालवीय द्वारा थाना हबीबगंज आकर उसकी डेढ साल की बच्‍ची के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर धारा 363 364 भादवि के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट ले खबद्ध की गई थी। अनुसंधान में यह पाया गया के आरोपिया अनुषा पाल फरियादिया मोहिनी मालवीय से रंजिस रखती थी और योजना बनाकर उसकी बच्‍ची को घर से लेजाकर दाना पानी रोड पर ब्‍लोसम नर्सरी के पास नाक मुंह दबाकर, पानी में डुबाकर हत्‍या कर दी थी। विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित करने में सफल रहा।
 
 

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