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Saturday, Sep 21, 2024
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ढाई वर्ष की मासूम बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय दिया 20 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी विजय चौधरी उम्र 47 वर्ष थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 124/2019 धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 5(एन) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

फरियादी पीड़िता की माँ ने दिनांक 20/03/2021 को थाना कोतवाली जबलपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 19/03/2019 के दिन करीब 04:30 बजे शाम उसकी ढाई वर्ष की बेटी घर पर नीचे खेल रही थी, वापस आयी तो बड़ी घबराई हुई रो रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी उसका पहना हुआ पैंट आधा उतरा हुआ था और रोते रोते सो गई। दिनांक 20/03/2019 को जब वह सोकर उठी तो उससे चलते नहीं बन रहा था। तब उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि कल विजय काकू दादू उसके कमरे में मुहं दबाकर पैंट उतारा था और पेशाब की जगह गंदा काम किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 124/2019 धारा 376(एबी), 376(3)(एफ) भादवि एवं धारा 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री अजय जैन के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 09 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी विजय चौधरी उम्र 47 वर्ष थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 124/2019 धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 5(एन) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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