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Saturday, Sep 21, 2024
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नाबालिग पीडिता को धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि नाबालिग पीडिता बस से काकडदा पढने आती जाती थी आरोपी जीवन पीडिता से बात करना चाहता था लेकिन पीडिता ने उससे बात करने से मना कर दिया आये दिन आरोपी जीवन पीडिता को आते-जाते समय बात करने के लिए परेशान करने लगा था। घटना दिनांक 14 फरवरी 2021 को जब पीडिता शाम के करीब 5 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिये बस स्टेण्‍ड गुजरी अकेली पैदल-पैदल जा रही थी तभी आरोपी जीवन पिता जगदीश अपने दोस्त के साथ पीडिता के पास आया और धमकी दी कि अगर तुम बात नहीं करोगी तो तुझे व तेरे परिवार वालों को जान से खत्म कर देंगे इसी डर के कारण पीडिता आरोपी जीवन से बात करने लगी इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पीडिता के साथ कई बार खोटा काम किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना महेश्वर पर दर्ज कराई। बदनामी के डर से पीडिता ने दिनांक 08 अप्रैल 2021 को आत्महत्या कर ली। पुलिस थाना महेश्वर ने आरोपी जीवन व उसके साथी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रस्तुत किया। आरोपी जीवन ने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर श्री नरेन्द्र पटेल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से मण्डलेश्वर विशेष लोक अभियोजक प्रदीपसिंह अलावा ने किया जिनके तर्को से सहमत होकर व प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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