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Saturday, Sep 21, 2024
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पत्नि को शारिरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने वाले आरोपी पति का हुआ कारावास

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्‍यास सा0 झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा विक्रम पिता लाला बारिया निवासी मोरडुंगरा को दोषी पाते हुए धारा 306 भादंसं के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास ओर रू. 1 हजार एवं धारा 498-ए भादंसं के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास ओर रूपये 1 हजार के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस0एस0‍ खिंची विशेष लोक अभियोजक अधिकारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सुरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना मेघनगर के दर्ज मर्ग जांच के उपरांत मृतिका के माता पिता भाई के कथन लेखबद्ध करने पर पाया की मृतिका की शादी घटना दिनांक के 7 माह पूर्व विक्रम बारिया के साथ हुई थी । शादी के 15 दीन के बाद से ही मृतिका का पति विक्रम द्वारा मृतिका अम्‍मा के साथ ठीक व्‍यवहार नही करता था एवं उसे बोलता था कि तुझे भूत लग गया है, तु भूतनी है यह कहकर डामा देकर जलाकर मारपीट कर प्रताडित किया करता था जिसके कारण मृतिका परेशान होकर अपने माता पिता के घर रह रही थी। घटना के 2 दिन पूर्व ही दिनांके 24-09-2016 को दोनों पक्षों में बातचीत तय होकर कि आरोपी अब मृतिका अम्‍मा के साथ मारमीट नही करेगा ओर मृतिका को मायके वाले उसके ससुराल विक्रम के घर छोड गये थे। उसी दिन पुन: उसके पति द्वारा उसे प्रताडित किया गया जिसके कारण मृतिका अम्‍मा द्वारा दिनांक 26-09-2016 को दिन करीबन 4 बजे अपने शरीर पर केरोसिन डालकर, जलकर आत्‍महत्‍या कर ली थी। पुलीस थाना मेघनगर द्वारा आरोपी विक्रम के विरूद्ध धारा 306 , 498ए भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्‍यास सा0 झाबुआ, द्वारा विक्रम पिता लाला बारिया निवासी मोरडुंगरा को दोषी पाते हुए धारा 306 भादंसं के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास ओर रू. 1 हजार एवं धारा 498-ए भादंसं के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास ओर रूपये 1 हजार के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस0एस0‍ खिंची विशेष लोक अभियोजक अधिकारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा किया गया ।

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