शैक्षणिकबिना अनुमति तेज आवाज़ में डीजे साउंड बजाना पडा महंगा पुलिस ने 188 भा.द.वि. व कोलाहल अधिनियम के तहत किया प्रकरण दर्ज, डीजे के साथ जुलूस में चल रहे लोगों पर पथराव कर रहे युवकों पर बलवा का प्रकरण दर्ज। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार by Public Look 24 TeamApril 29, 2022April 29, 202201586 बुरहानपुर- जिले में में दिनांक 12.04.22 से धारा 144 लागू करते हुए बिना अनुमति डीजे साउंड बजाना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज़ कर कार्यवाही की जा रही है। कल रात दिनांक 28.04.22 के रात बलवा टेकरी के एक युवक की सगाई के जुलूस में बिना अनुमति डीजे साउंड में तेज़-तेज़ आवाज में द्वेषपूर्ण गाने बजाए जा रहे थे। राजघाट नया ताप्ती पुल के पास जुलूस पहुँचने पर दौलतपुरा बगीचे के पास के कुछ लोगों द्वारा जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया गया। सूचना पर तत्काल शिकारपुरा पुलिस व कंट्रोल रूम से पुलिस बल घटना स्थल पहुँचा व तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों के उपद्रवी लोगों को हिरासत में लिया। जुलूस में चल रहे लोगों पर पथराव करने पर 6 आरोपियों (1)मोह. हसन ख़लील, (2)अकरम अली पिता अहमद अली, (3)शेख अफसर पिता शेख़ अख़्तर, (4) राशिद पिता अय्यूब खान, (5) गुलज़ार पिता रफ़ीक़, (6) रफ़ीक पिता हफ़िज़ सभी निवासी बगीचे के पास दौलतपुरा के विरुद्ध बलवा करने का अपराध क्र. 349/22 धारा 336, 147, 148, 149 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ ही बिना अनुमति तेज आवाज़ में डीजे पर गाने बजा रहे डीजे संचालक (1)रवि पिता जयराम लखवानी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सिंधी बस्ती व (2)प्रदीप पिता ज्ञानेश्वर चौधरी, निवासी पातोंडा (3) रवि पिता रमेश ठाकुर, निवासी बलवा टेकरी (4) योगेश पिता धनराज ठाकुर, निवासी बलवा टेकरी चारों युवकों के विरुद्ध अपराध क्र. 350/22 धारा 188 भा.द.वि., धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज़ कर पुलिस द्वारा डीजे साउंड जप्त कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने में राजघाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी अहम भूमिका रही।