बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल को हज यात्रियों के मामले में 1 सप्ताह के भीतर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि बुरहानपुर के 34 और हज यात्रियों के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश जारी करके हाजियों को राहत प्रदान की है।
दिनांक 23/05/23 को पूर्व के 19 हाजियों को मिलाकर उनके माध्यम से बुरहानपुर के कुल 51 हज यात्रियों के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में बुरहानपुर के 34 और हज यात्रियों के मामले में आज पुनः अंतरिम आदेश जारी किए जिन्हें मिलाकर अब तक बुरहानपुर के कुल 51 हज यात्रियों के मामले में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच अंतरिम आदेश जारी कर चुकी है । उक्त जानकारी देते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश के अलावा इस तरह की याचिकाएं अन्य राज्यों में भी लग रही है । अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि मामले की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस मामले का अंतिम फैसला अब हज यात्री हज करके वापस लौट आएंगे उसके बाद ही होने की संभावना है । वरिष्ट अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में हज यात्री किसी भी अफवाह में ना आवे तथा हज कमेटी द्वारा वर्तमान में दिए गए लेटेस्ट प्रोग्राम अनुसार ही हज यात्रा निश्चिंत होकर पूरे अध्यात्म के साथ संपन्न करें तथापि प्रकरण का अंतिम फैसला माननीय उच्च न्यायालय / मा. सर्वोच्च न्यायालय से उचित समय पर जारी होगा।
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