शैक्षणिकबुरहानपुर जिले में जामठी के जंगलों से साईकिल पर 13 किलो गांजा ले जाने वाला आरोपी 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 रू के अर्थदंड से दंडित….. by Public Look 24 TeamJanuary 29, 2022January 29, 20220457 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि आरोपी योगेश पिता सुरेश चौधरी आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम कुरा तहसील मुक्तगईनगर जिला जलगांव महाराष्ट्र को पुलिस ने दिनांक 08-04-2018 को ग्राम जामठी के जंगल के रास्ते से साईकिल से 13 किलो गांजा ले जाते हुए पकडा था उसे माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तपेश कुमार दुबे ने 5वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सोहेल हुसैन ने बताया कि घटना दिनांक 08.04.2018 को शाम के लगभग 5 बजे मुखबीर द्वारा थाना शाहपुर में सूचना मिली की योगेश नाम का व्यक्ति ग्राम जामठी के जंगल के रास्ते से साईकिल से गांजा लेकर आने वाला है उक्त सूचना पर से उ.नि. देवीप्रसादसिंह बिसेन द्वारा उ.नि. रामआसरे यादव प्रधन आरक्षक अशोक चौहान ,आरक्षक भरत देशमुख, मनीष यादव एवं दो पंचान को सूचना से अवगत कराया गया एवं उनको लेकर घटनास्थल ग्राम जामठी रास्ते कू जंगल पहुचे जहां पर रात के लगभग 10 से 11 बजे के बीच आरोपी को साईकिल से आते हुए पकडा उसके पास से 13 किलो 136 ग्राम गांजे की बोरी विधिवत रूप से जप्ति की । जप्तशुदा गांजे को तौलकर, जांच कर और आरोपी को गिरफतार कर पंचनामा बनाया। इसके पश्चात आरोपी को जप्तशुदा गांजे के साथ थाने लाकर आरोपी के विरूद्ध थाना शाहपुर अंतर्गत अपराध क्रं 195/2018 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रकरण की विवेचना श्री उनि देवीप्रसाद बिसेन द्वारा की गई। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अति. लोक अभियोजक श्री सोहेल हुसैन द्वारा की गई उन्होने विचारण पश्चात माननीय न्याायालय से आरोपी योगेश पिता सुरेश को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड से दंडित कराया।