कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले में जनसामान्य के हितो को ध्यान में रखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि, प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुँचती है। कई बार चायना के धाग से पतंग उड़़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते है और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत दुकानों का निरीक्षण करेंगे एवं भ्रमण के दौरान चायनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है तो उसे जप्त कर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
इसी कड़ी में प्राप्त आदेशों के परिपालन में आज राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। राजस्व अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए समझाईश दी है कि पतंगबाजी में चायना धागे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाये। इसका क्रय-विक्रय ना किया जाये। यदि कोई आदेश का उल्लघंन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
बुरहानपुर जिले में पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी,
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