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Saturday, Sep 21, 2024
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बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश शैक्षणिक

बुरहानपुर जिले में परफेक्ट कॉलोनी के कॉलोनाइजर आसिफ़ पिता मुन्ना तेली के खिलाफ़ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज

वरिष्ठ अधिवक्ता- मनोज अग्रवाल

बुरहानपुर(इक़बाल अंसारी) नगर की भोली भाली जनता को टाउन पलानिंग की अनुमति के आधार पर सस्ते प्लॉट देने का बिज़नेस के नाम पर हसीन और रंगीन ख्वाब दिखाने वाले और बाद में अपने वादों से मुकरने वाले कॉलोनाइजर पर बुरहानपुर के सीनियर एडवोकेट श्री मनोज कुमार अग्रवाल शाही किला रोड बुरहानपुर ने अपने पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कॉलोनाइजर पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है, बावजूद इसके कॉलोनाइजर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, और अपने बिज़नेस को अंजाम देकर मोटी रकम कमा रहे हैं। बिज़नेस पर करना कोई बुरा नहीं है लेकिन अपने बिज़नेस या व्यापार की आड़ में आम जनता को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध ना कराना बुरा काम है और ऐसे बुरे काम करने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध बुरहानपुर के सीनियर एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। परफेक्ट कॉलोनी वासियों की मेहनत रंग लाती दिख रही है। ऐसे ही एक मामले में महाराष्ट्र के भुसावल से कॉलोनाइजर का काम करने वाले एक कॉलोनाइजर आसिफ़ पिता मुन्ना तेली पर बहुत दबाव के बाद लालबाग पुलिस द्वारा धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। कॉलोनी वासियों के वकील श्री मनोज अग्रवाल ने बताया कि कॉलोनी वासियों के द्वारा 6 माह पूर्व तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के माध्यम से कालोनाइजर आसिफ़ पिता मुन्ना तेली के विरूद्ध धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी जिस पर तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने आयुक्त नगर निगम को जांच कर उक्त कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आयुक्त नगर निगम ने तत्कालीन थाना प्रभारी लालबाग (श्री अमिताभ प्रताप सिंह) को उक्त आरोपी के विरुद्ध एफ. आई. आर. पंजीबद्ध किए जाने हेतु लिखित में भी पत्र दिया था, किंतु तत्कालीन थाना प्रभारी लालबाग ने एफ आई आर पंजीबद्ध नहीं की । जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने अपने अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के माध्यम से पुनः पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जिसके बाद एसपी बुरहानपुर के निर्देश पर, सीएसपी ने जांचोंपरांत वर्तमान थाना प्रभारी लालबाग (श्री देवडा) ने भुसावल निवासी कॉलोनाइजर आसिफ पिता मुन्ना तेली के विरुद्ध धारा 420 के अंतर्गत धोखाधडी के अपराध में एफआईआर पंजीबद्ध की है। अब मामला पुलिस, जेल और न्यायालय के पाले में है । देखना है कि आरोपी जेल जाता है या 40 लाख का डी पी / ट्रांसफार्मर,10 लाख का रोड, 10 लाख का पानी व्यवस्था, 10 लाख नाली ड्रेनेज के खर्च अपने वादे को पूरा करने में अपनी जेब में हाथ डालता है।

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