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Saturday, Sep 21, 2024
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भ्रष्टाचारी राजस्व निरीक्षक को लोकायुक्त न्यायालय ने सुनायी 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जिला रीवा के अपराध क्र0 190/2015 के आरोपी राजस्व निरीक्षक सर्किल डभौरा श्यामलाल कोरी पिता गणेश प्रसाद कोरी, उम्र 43 वर्ष, निवासी-ग्राम बहरी, जिला सीधी म0प्र0 हाल मुुकाम डभौरा जिला रीवा, को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए (विशेष न्यायालय लोकायुक्त) श्री गिरीश दीक्षित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रीवा ने भ्रष्टाचार निवारण अधि0 की धारा 7 के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रू जुर्माना एवं धारा 13 के तहत 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रू जुर्माना की सजा से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16.05.2015 को शिकायतकर्ता श्री राममुनि तिवारी पिता रामबदन तिवारी, उम्र 27 वर्ष ग्राम सोहावल थाना पनवार , जिला रीवा ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा मे एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सोहावल खुर्द मे शिकायतकर्ता के पिता श्री रामबदन तिवारी एवं अन्य के नाम करीब 50 एकड़ पैतृक जमीन है, जिसमे उसके पिता का हिस्सा करीब 12 एकड़ है। शिकायतकर्ता के पिता श्री रामबदन तिवारी ने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डभौरा को उक्त जमीन का सीमांकन करने के लिए आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता के पिता ने उसको जमीन जायदाद के देखरेख के लिए एक लिखित अधिकार पत्र दिया है। शिकायतकर्ता जमीन के सीमांकन के सिलसिले मे श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डभौरा से मिला तो उन्होने शिकायतकर्ता से 6000/- रू रिश्वत की मांग की। मै, श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डभौरा को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। लोकायुक्त द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाये जाने पर ट्रैप कार्यवाही हेतु टीम का गठन किया गया। दिनांक 19.05.2015 को प्रातः 07ः30 बजे आरोपी राजस्व निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को अपने किराये के मकान डभौरा जिला रीवा मे रिश्वती रूपये लेने के लिए बुलाया। जैसे ही आरोपी श्यामलाल कोरी ने शिकायतकर्ता से रिश्वती 6000/- रूपये लेकर अपनी जेब मे रखा, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी श्यामलाल कोरी को रंगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन मे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी(लोकायुक्त) श्री सचिन द्विवेदी द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – (विशेष न्यायालय लोकायुक्त) श्रीमान् गिरीश दीक्षित ने आरोपी राजस्व निरीक्षक श्यामलाल कोरी पिता गणेश प्रसाद कोरी, उम्र 43 वर्ष, निवासी-ग्राम बहरी, जिला सीधी म0प्र0 हाल मुुकाम डभौरा जिला रीवा को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।

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