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Saturday, Sep 21, 2024
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मध्यप्रदेश में आज से शराब की दुकान पर बिल मिलना शुरू, बेवड़े पहुंचे शराब खरीदने तो उन्हे दिए गए बिल

(राजेन्द्र के.गुप्ता 98270—70242)

आबकारी अधिनियम 1915 लागू होने के 106 साल बाद आज से मिलने लगा शराब का बिल

एक नियम का पालन तो, दूसरा तोड़ा, बिना मास्क के बेची दारू

शिवराज सरकार ने जहरीली शराब की बिक्री और अधिक मूल्य वसूले जाने को रोकने के लिए उठाया ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश में शराब की दुकानों से खरीदी गई शराब देशी, विदेशी और बीयर के बिल देने का आदेश आबकारी आयुक्त राजीव चन्द्र दुबे ने जारी किया था। आज से शुरु हुई बिल व्यवस्था में खामियां भी सामने आ गई है, इंदौर में शराब लायसेंसी बिल पर MRP लिखना भूल गया। इंदौर, भोपाल, खंडवा, खरगौन, धार, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, छतरपुर, सागर, होशंगाबाद, बैतूल सहित कई शहरों में आज सुबह से बेची गई शराब के बिल सामने आए है। आज टीका अभियान की तरह आबकारी विभाग के अफसर बिल अभियान चला कर इसका प्रचार करके श्रेय लेने की होड़ करते दिखेंगे..

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