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Saturday, Sep 21, 2024
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राजघाट से मोटर सायकल पर 60 लीटर अवैध जहरीली शराब भरकर ला रहे दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

बुरहानपुर। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध जहरीली शराब निर्माण, विक्रय व परिवहन के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों के पालन में थाना शिकारपुरा पुलिस को अवैध शराब की धरपकड़ में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 22/01/22 की शाम शिकारपुरा पुलिस को सुचना प्राप्त हुई कि रास्तीपुरा निवासी दो युवक जैनाबाद से राजघाट पुल होते हुए रास्तीपुरा तरफ मोटर सायकल पर अवैध शराब लेकर आने वाले है। सुचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम बामनिया द्वारा टीम का गठन कर नया ताप्ती पुल पर दबिश हेतु रवाना किया गया। जहाँ कुछ देर बाद दो युवक लाल रंग की कावासाकी बॉक्सर मोटर सायकल क्र. MP-12-B-6662 पर दो केन रखकर आते हुए दिखे। जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ करते मोटर सायकल चला रहे चालक ने अपना अपना नाम अंकुश पिता भिकाजी महाजन जाति माली उम्र 40 साल निवासी रास्तीपुरा व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संतोष पिता गोपाल महाजन जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी रास्तीपुरा का होना बताया। पुलिस टीम ने मोटर सायकल पर रखी 30-30 लीटर की दो केनों को चैक किया तो उनमें मटमैले रंग की महुआ शराब भरी हुई थी जिसमें से तीखी गंध आ रही थी व मरी हुई मक्खियाँ तैर रही थी। शराब मानव उपयोग के लिए उपयुक्त न होने एवं विषैली होने की शंका पर पुलिस टीम व मौके पर मौजुद पंचानों द्वारा शराब को सुंघकर देखा गया तो शराब जहरीली होना प्रतीत हुई। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक की 30-30 लीटर क्षमता वाली दो पूरी भरी हुई कैन कुल 60 लीटर शराब कीमती करीबन 7000/- रुपये की जप्त की गई। साथ ही आरोपियो की लाल रंग की पुरानी कावासाकी बॉक्सर मोटर सायकल क्र. MP-12- B-6662 कीमती करीबन 10000/- रु. भी मौके से जप्त की गई। दोनों कैनों में से 03-03 लीटर शराब लैब जांच हेतु नमुना सेंपल निकाला गया। अवैध जहरीली शराब लेकर जा रहे आरोपियों का कृत्य आबकारी अधिनियम का पाया जाने से दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उनके विरूध्द थाना शिकारपुरा में 34(2), 49(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज़ कर विवेचना में लिया गया । आरोपियों से अवैध शराब लाने के संबंध अधिक पूछताछ करते उन्होंने चरण दास पिता मोती सिंह ठाकुर, उम्र 47 साल, निवासी बलवा टेकरी से कच्ची शराब खरीदना बताया। मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस द्वारा तीसरे आरोपी चरणदास ठाकुर को बलवा टेकरी से गिरफ़्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी शिकारपुरा निरीक्षक विक्रम बामनिया, एस.आई. रामचंद्र साँवले, ए.एस.आई सुरेन्द्र सिंह राजपुत, आर. विक्रम, आर. आवेश, आर. मनोज का सराहनीय योगदान रहा।

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