शैक्षणिकरिलायंस मॉल पर 15 हजार रूपये का अर्थदंड by Public Look 24 TeamFebruary 1, 2022February 1, 20220816 हरदा । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 65 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगायागया है इस संबंध में सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी हरदा, अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्णय करते हुए दो प्रकरणों में 65 हजार रूपये का अर्थदंड पारित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे.पी. लववंशी द्वारा रिलायंस मॉल से लिए गए सोन पपड़ी अर्थात स्नेक टैक का नमूना खाद्य प्रयोगशाला से मिथ्याछाप होना पाया गया था। विवेचना उपरांत प्रकरण निर्माता कम्पनी नवहारी फ़ूड प्रोडक्ट और रिलायंस मॉल के विरुद्ध प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया था, जिस पर सोमवार को निर्णय करते हुए रिलायंस मॉल पर 15 हजार रूपये का अर्थदंड और कम्पनी नवहारी फ़ूड प्रोडक्ट पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया। एक अन्य प्रकरण में कैलाश भैया दूध वाले डेयरी से जाँच में अवमानक पनीर पाया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा अवमानक पनीर बेचने के अपराध के लिए 15 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।…मुईन अख्तर खान