सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल ने बताया कि फरियादी चैनसिंह वसुनिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि शाम के 08:30 बजे उसका भाई रमेश पिता रामसिंह व उसके साथ अकरम व बदू तीनों उसके भाई की मोटर साईकिल से दोचका से उसके मामा अकरम को छोड़ने छापरी जा रहे थे। बड़ी हिड़ी में कुका पटलिया के घर के पास पहुंचे, सामने से एक ट्रेक्ट र वाले ने उसका ट्रेक्टरर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसके भाई की मोटर साईकिल में सामने से टक्कोर मार दिया जिससे रमेश को सिर में चोट लगकर मौत हो गई और पीछे बैठे बदू और अकरम को भी चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कालीदेवी द्वारा धारा 304ए, 337 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान धारा 338 भादवि. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तक को गिरफ्तार किया गया। और संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्या यालय के समक्ष प्रस्तुंत किया गया।
विचारण के दौरान न्यासयालय सुश्री प्रतिभा वास्कनले जेएमएफसी द्वारा आरोपी रोहित पिता मेहताब परमार को दोषी पाते हुए धारा 279 भादवि. 6 माह का सश्रम कारावास व धारा 338 भादवि. में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 304 ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
शासन की ओर से संचालन श्रीमती मनीषा मुवेल अतिरिक्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
Related posts
आज शिक्षक दिवस है इस अवसर पर आपको ऐसे शिक्षकों से रुबरू करवायेंगे जो बच्चो को शिक्षा प्रदान करने के साथ- साथ पर्यावरण,सामाजिक और अन्य क्षेत्र मे भी कार्य कर रहे है – विजय गावंडे
Click to comment