
अभियोक्त्रिी की मां ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ मोहलझिरी में रहती हूॅं, तथा मजदूरी करती हूॅं। कल दिनांक 01/02/2010 को मैं नहर में काम करने गई तो मेरे पीछे-पीछे मेरी 7 वर्ष की बिटियां भी आ गई, करीब दोपहर 3 बजे दिन में गांव से सुनील गोटिंया आ रहा था तो मैने सुनील से कहा कि भैया धूप ज्यादा है तो मेरी बेटी को घर छोड़ देना और मेरी बेटी उसके साथ चली गई तथा करीब 3ः30 बजे मेरी बेटी रोते हुये मेरे पास पहुॅची तथा बताई कि सुनील मेरे पेंटी उतार रहा था तो मैं उसके हाथ में काटकर भागी हूॅं। मेरे किस स्थान पर पूछने पर मेरी बेटी ने बताया कि टगरा वाले खेत में फिर मैं बच्ची को लेकर घर आई तो मेरे पति लकड़ी लाने गये थे तथा जब वे लकड़ी लेकर शाम को आये तो मैने पूरी घटना मेरे पति को बताई तथा रात्रि में साधन न होने के कारण रिपोर्ट करने नही गई तथा आज पति व बच्ची को साथ लेकर आई हॅू। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पनागर थाना में लेख कराई। थाना पनागर के द्वारा अभियुक्त सुनील गोटिंया के विरूध्द प्रकरण क्रमांक 6001098/2010 धारा 354 भादावि के तहत अपराध पंजीबध्द कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन द्वारा उक्त मामले में शशक्त पैरवी की गई।
सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय सुश्री अंजली शाह जेएमएफसी जिला-जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील गोटियां को थाना पनागर के प्रकरण क्रमांक 6001098/2010 धारा 354 भादावि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।