
सहायक जिला लोक अभियोजन कार्यालय बड़वाह के विशेष लोक अभियोजक एवं पैरवीकर्ता चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 15.07.18 को दोपहर करीब 02:00 बजे 09 वर्षीय पीडिता आरोपी जितेन्द्र के बच्चों के साथ रोड पर खेल रही थी तभी आरोपी जितेन्द्र उसके बच्चों के साथ चॉकलेट खिलाने का बोलकर पीडिता को अपने घर ले गया जहां आरोपी जितेन्द्र ने पीडिता को पानी लाने का बोलकर अपने कमरे में बुलाया और नग्न होकर पीडिता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा जिससे घबराकर पीडिता आरोपी से हाथ छुड़ाकर अपने घर आ गई। पीडिता ने घर आकर उक्त घटना अपने पिता को बताई उसके बाद पीडिता ने अपने पिता के साथ पुलिस थाना बडवाह पर आरोपी जितेन्द्र के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस थाना बड़वाह द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बड़वाह में प्रस्तुत किया जहां प्रकरण में विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बडवाह चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।