आज दिनांक को जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.08.2021 को न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्री यश कुमार सिंह, इंदौर द्वारा थाना संयोगितागंज अपराध क्रमांक 994/2011, में निर्णय पारित करते हुये आरोपी बंटी पिता सुनील आयु 25 वर्ष निवासी 116 इंद्रा एकता नगर थाना संयोगितागंज को धारा 324 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4,000/- रूपये के अर्थदंड के दंडादेश से दंडित किया गया। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर 01 माह का साधारण कारावास भी पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन करवाये जाकर महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों का उल्लेख कर आरोपी को अधिक से अधिकतम सजा दिये जाने का न्यायालय से निवेदन किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 08/10/2011 को पीडित अपने घर जा रहा था तब रास्ते में आरोपी बंटी ने पीडित को मॉ-बहन की अश्लील शब्द उच्चारित कर तथा चाकू से मार कर पीठ पर चोट पहुचाई थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी जिस पर पुलिस थाना संयोगितागंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद विवेचना अनुसंधान उपरान्त अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।