
न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मुन्ना उर्फ मुन्नालाल पिता नागुजी, उम्र 51 वर्ष को धारा 376(क)(ख) भादवि मे 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 12,500/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता की मॉ ने थाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.10.2020 को मैं मजूदरी करने गई थी तथा अपनी 02 छोटी बच्चीयों को घर पर छोड़कर गई थी, मेरे पति भी मजदूरी करने चले गये थे, दोपहर में जब मैं अपने घर आई तो मेरी छोटी लडकी ने बताया कि मुन्ना उर्फ मुन्नालाल मुझे घर से बहला-फुसलाकर ले गया और मेरे साथ खोटा काम किया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।